बाढ़ और बरसात से सूखे चीजों की कीमतों में इजाफा
एक साल में सत्तू की कीमत हो गयी है दोगुनी
हरी सब्जियों को खरीदने पर भी आफत, बारिश में हो रही कम आपूर्ति
अपहरण, रंगदारी व देह व्यापार के आरोपित को सात वर्ष की सजा
पाकुड़ : जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश ओमप्रकाश श्रीवास्तव के न्यायालय में सत्र वाद संख्या 125/14 जीआर संख्या 709/14 एवं अमड़ापाड़ा थाना कांड संख्या 50/14 के मामले में अपहरण, रंगदारी मांगने एवं अनैतिक देह व्यापार निवारण अधिनियम के अंतर्गत अभियुक्त लिट्टीपाड़ा के छोट मड़जोड़ा निवासी संतोष मोहली को दोषी पाते हुए सात वर्ष का सश्रम कारावास और पांच हजार रुपये के अर्थदंड की सजा सुनायी है. उपरोक्त मामला शोभना पहाड़िया के लिखित बयान पर दर्ज किया गया था. जिसके मुताबिक उसकी नाबालिग पुत्री को कुछ व्यक्तियों ने अमड़ापाड़ा हाट से बहला कर मोटरसाइकिल से ले गये थे.
