पाकुड़ कोर्ट. किशोर न्यायबोर्ड पाकुड़ के न्यायालय द्वारा जीआर संख्या 707/14 में तीन किशोर लेखन मरांडी, मंगल किस्कू, रोबिन मुर्मू मुर्गाडांगा निवासी महेशपुर थाना क्षेत्र को धारा 376,34 भारतीय दंड संहिता एवं धारा 4/8 पोस्को एक्ट के अंतर्गत दोषी पाते हुए तीन वर्ष की सजा सुनायी गयी. सभी किशोरों को विशेष सुधार गृह धनबाद भेज दिया गया.
बचाव पक्ष की ओर से अधिवक्ता निरंजन घोष एवं राजीव यादव थे. राज्य सरकार की ओर से एपीपी राजेशलाल थे. वहीं जीआर संख्या 386/13 के मामले में किशोर मिथुन राय पतियेलंगड़ी पाकुड़िया थाना क्षेत्र को धारा 376,493 के अंतर्गत दोषी पाते हुए तीन वर्ष की सजा सुनाते हुए विशेष सुधार गृह धनबाद भेज दिया है. बचाव पक्ष में अधिवक्ता अरुण कुमार त्रिवेदी एवं सरकार की ओर से एपीपी राजेश लाल थे.
