सेन्हा़ सेन्हा प्रखंड क्षेत्र के एक परिवार द्वारा कम उम्र के नाबालिग बच्ची का विवाह कराया जा रहा था. इसकी सूचना बीडीओ संग्राम मुर्मू और सीओ पंकज कुमार भगत को मिलते ही उन्होंने त्वरित करवाई करते हुए नाबालिग बच्ची की शादी को रुकवाया. नाबालिग बच्ची की शादी लड़की के माता पिता द्वारा लातेहार जिला अंतर्गत चंदवा प्रखंड स्थित नगर मंदिर में कराने की तैयारी चल रही थी़ बीडीओ और सीओ ने नबालिग बच्ची के परिजनों से संपर्क कर विवाह को रुकवाया. इस संदर्भ में बीडीओ ने बताया कि सेन्हा प्रखंड क्षेत्र के एक व्यक्ति द्वारा बुधवार को नगर मंदिर में अपनी नाबालिग पुत्री का सामाजिक रीति-रिवाज से विवाह किया जा रहा था. प्रखंड प्रशासन की पहल पर अभिभावक को समझा कर विवाह को रुकवाया गया. कहा गया कि 18 वर्ष से पहले किसी भी बच्ची का विवाह करना कानून अपराध है. इसमें सजा का भी प्रावधान है.
समय रहते प्रशासन ने रुकवाया नाबालिग का विवाह
समय रहते प्रशासन ने रुकवाया नाबालिग का विवाह
