नगर परिषद उपाध्यक्ष के चुनाव को लेकर समाहरणालय परिसर में निषेधाज्ञा लागू

नगर परिषद उपाध्यक्ष के चुनाव को लेकर समाहरणालय परिसर में निषेधाज्ञा लागू

लोहरदगा़ नगर परिषद उपाध्यक्ष के अप्रत्यक्ष निर्वाचन को लेकर जिला प्रशासन ने सुरक्षा के कड़े इंतजाम किये हैं. जिला निर्वाचन पदाधिकारी (नगरपालिका)-सह-उपायुक्त के निर्देश पर अनुमंडल पदाधिकारी अमित कुमार ने समाहरणालय परिसर और आसपास के क्षेत्रों में निषेधाज्ञा जारी कर दी है. निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार, 17 मार्च को पूर्वाह्न 10.40 बजे समाहरणालय सभाकक्ष में नवनिर्वाचित पार्षदों का शपथ ग्रहण होगा, इसके तुरंत बाद उपाध्यक्ष पद के लिए चुनाव प्रक्रिया शुरू की जायेगी. 100 मीटर के दायरे में जमावड़े पर रोक : शांतिपूर्ण मतदान और विधि-व्यवस्था बनाये रखने के लिए समाहरणालय परिसर की 100 मीटर की परिधि में धारा 163 (पूर्व में धारा 144) लागू कर दी गयी है. इस दायरे में पांच या उससे अधिक व्यक्तियों के एक साथ एकत्रित होने, अस्त्र-शस्त्र का प्रदर्शन करने या किसी भी प्रकार के घातक हथियार व विस्फोटक ले जाने पर पूर्ण प्रतिबंध रहेगा. यह आदेश शस्त्र लाइसेंस धारियों पर भी प्रभावी होगा, हालांकि ड्यूटी पर तैनात जवानों और पारंपरिक धार्मिक शस्त्र धारकों को इससे छूट दी गयी है. धार्मिक स्थलों से चुनाव प्रचार पर पाबंदी : प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा या किसी भी पूजा स्थल का उपयोग चुनाव प्रचार के लिए नहीं किया जा सकेगा. इसके अलावा, पूरे नगर परिषद क्षेत्र में रात 10 बजे से सुबह 6 बजे तक ध्वनि विस्तारक यंत्रों के उपयोग पर रोक लगा दी गयी है. फेक न्यूज पर होगी जेल : सोशल मीडिया की निगरानी के लिए विशेष निर्देश दिये गये हैं. एसडीओ ने कहा है कि व्हाट्सएप, फेसबुक या अन्य किसी भी डिजिटल माध्यम से भ्रामक संदेश, फोटो या फेक न्यूज प्रसारित करने वाले व्यक्ति या ग्रुप एडमिन के खिलाफ कड़ी कानूनी कार्रवाई की जायेगी. पुलिस प्रशासन को पूरी प्रक्रिया के दौरान मुस्तैद रहने का निर्देश दिया गया है.

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By SHAILESH AMBASHTHA

SHAILESH AMBASHTHA is a contributor at Prabhat Khabar.

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