विशेष मतदाता गहन पुनरीक्षण के बारे में दी गयी जानकारी
चुनाव आयोग के निर्देशानुसार विशेष मतदाता गहन पुनरीक्षण के बारे में प्रखंड क्षेत्र के सभी बीएलओ को जानकारी दी गयी
फोटो बैठक में मौजूद लोग सेन्हा. चुनाव आयोग के निर्देशानुसार विशेष मतदाता गहन पुनरीक्षण के बारे में प्रखंड क्षेत्र के सभी बीएलओ को जानकारी दी गयी. वहीं विशेष मतदाता पुनरीक्षण के बारे में जानकारी देते हुए आगामी चुनाव को पारदर्शिता के साथ संपन्न कराने के लिए प्रखंड क्षेत्र के सभी बीएलओ को निर्देश दिया गया. 2003 का मतदाता सूची तहत मतदाता अ श्रेणी में रहेंगे तथा जिनका जन्म एक जुलाई 1987 के बाद हुआ है और उनका नाम 2003 का मतदाता सूची में नही है. वैसे मतदाता ब श्रेणी में रहेंगे और जिनका जन्म एक जुलाई 1987 तथा दो दिसंबर 2004 के बीच हुआ है.वैसे मतदाताओं को सी श्रेणी में रखने का निर्देश दिया गया है तथा 2 दिसम्बर 2004 के बाद जो व्यक्ति का जन्म हुआ है. वैसे लोगों को डी श्रेणी में रखने की बात कही गई.साथ ही सी श्रेणी का मतदाताओं को प्रमानिक करने के लिये 2003 का मतदाता सूची में पिता का नाम होना आवश्यक है और श्रेणी डी के लिये माता व पिता का नाम 2003 का मतदाता सूची में होना जरूरी है.जिसके लिये 2003 का मतदाता सूची के माध्यम से सभी बीएलओ सुपरवाइजर और बीएलओ को विशेष गहन मतदाता पुनरीक्षण का कार्य करने के लिये और नया नाम जोड़ने तथा मृत व्यक्ति का नाम मतदाता सूची से हटाने का निर्देश दिया गया.
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