मतदाता सूची में नाम जांचें, त्रुटि होने पर 4 सितंबर तक करें दावा-आपत्ति

लातेहार उपायुक्त ने मतदाता सूची के विशेष पुनरीक्षण को लेकर प्रेस वार्ता की। मतदाता सूची में नाम जोड़ने और सुधार के लिए 4 सितंबर तक आवेदन कर सकते हैं।

लातेहार: समाहरणालय सभागार में उपायुक्त सह जिला निर्वाचन पदाधिकारी संदीप कुमार की अध्यक्षता में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण को लेकर प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया. उपायुक्त ने जिले के सभी नागरिकों से प्रारूप मतदाता सूची में अपना एवं अपने परिवार के सदस्यों का नाम अनिवार्य रूप से जांचने तथा आवश्यकतानुसार दावा एवं आपत्ति दर्ज कराने की अपील की.

उपायुक्त ने बताया कि 05 अगस्त 2026 को प्रारूप मतदाता सूची का प्रकाशन किया जा चुका है. मतदाता सूची मतदान केंद्रों, ईआरओ, एईआरओ कार्यालयों एवं मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी, झारखंड की वेबसाइट पर उपलब्ध है. उन्होंने कहा कि यदि किसी पात्र मतदाता का नाम सूची में दर्ज नहीं है, तो वह प्रपत्र-6 के माध्यम से आवश्यक दस्तावेजों के साथ 4 सितंबर 2026 तक आवेदन कर सकता है. 1 अक्टूबर 2026 तक 18 वर्ष की आयु पूर्ण करने वाले पात्र युवा भी मतदाता सूची में नाम दर्ज कराने के लिए आवेदन कर सकते हैं.

उन्होंने बताया कि यदि किसी मृत, स्थानांतरित अथवा अपात्र व्यक्ति का नाम मतदाता सूची में दर्ज है, तो उसके लिए प्रपत्र-7 के माध्यम से आपत्ति दर्ज करायी जा सकती है. उन्होंने बताया कि 8 व 9 अगस्त तथा 22 व 23 अगस्त को जिले के सभी मतदान केंद्रों पर विशेष शिविर आयोजित किये जायेंगे, जहां मतदाता सूची से संबंधित आवेदन स्वीकार किये जायेंगे. इसके अलावा 15 अगस्त 2026 को सभी पंचायत भवनों में ग्रामसभा आयोजित कर मतदाता सूची के संबंध में जन जागरूकता एवं सत्यापन का कार्य किया जायेगा.

25 अगस्त से 4 सितंबर 2026 तक बीएलओ द्वारा घर-घर जाकर जांच अभियान चलाया जायेगा. उपायुक्त ने कहा कि जिले में मतदाता जागरूकता के लिए व्यापक अभियान चलाया जा रहा है. मौके पर उप निर्वाचन पदाधिकारी मेरी मड़की, एसडीओ दिनेश कुमार, जिला जनसंपर्क पदाधिकारी डॉ चंदन समेत कई अधिकारी उपस्थित थे.


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By Prabhat khabar news desk

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