कोडरमा. शादी का झांसा देकर यौन शोषण करने के एक मामले की सुनवाई करते हुए अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश द्वितीय संजय कुमार चौधरी की अदालत ने आरोपी मोहम्मद शोएब 24 वर्ष (पिता मोहम्मद रफीक निवासी चेचाई) कोडरमा को 376 आईपीसी के तहत तहत दोषी पाते हुए 10 वर्ष सश्रम कारावास की सजा सुनायी. साथ ही 25 हजार रुपये जुर्माना लगाया. जुर्माना की राशि नहीं देने पर 6 माह अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी. बताया जाता है कि मामला वर्ष 2022 का है. इसे लेकर पीड़िता ने कोडरमा थाना में मामला दर्ज कराया था़ इसमें उसने कहा था कि शादी का झांसा देकर मोहम्मद शोएब ने उसके साथ कई बार दुष्कर्म किया. जब वह गर्भवती हो गयी, तो बच्चा गिराने को कहा. मोहम्मद शोएब ने शादी का झांसा देकर उसके साथ कई बार दुष्कर्म किया. निकाह की बात करने पर उसने निकाह करने से इनकार कर दिया. इसके लिए पंचायती भी हुई थी. मामला अदालत में आने पर अभियोजन का संचालन लोक अभियोजक शिवशंकर राम ने किया. इस दौरान सभी गवाहों का परीक्षण कराया गया. बचाव पक्ष की ओर से अधिवक्ता सत्यनारायण प्रसाद ने दलीलें रखीं. अदालत ने सभी गवाहों और साक्ष्यों का अवलोकन करने के उपरांत अभियुक्त को दोषी पाते हुए सजा सुनायी.
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