नगर पर्षद ने मांस विक्रेताओं के लिए जारी किया निर्देश

काला शीशा लगाना अनिवार्य, अपशिष्ट फेंकने पर लगेगा जुर्माना

काला शीशा लगाना अनिवार्य, अपशिष्ट फेंकने पर लगेगा जुर्माना झुमरीतिलैया. शहर की स्वच्छता और जनस्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुए नगर पर्षद ने मांस, मछली, मुर्गा, बकरा आदि विक्रेताओं के लिए एक निर्देश जारी किया है. यह आदेश शहर की सूरत संवारने के साथ आमजन की भावना और स्वास्थ्य के हित में लिया गया कदम माना जा रहा है. नगर पर्षद ने सभी मांस विक्रेताओं को निर्देश दिया है कि वे अपनी दुकानों के आगे काला शीशा अवश्य लगायें. विक्रय की सभी गतिविधियां दुकान के अंदर, शीशे के पीछे ही संचालित होंगी, ताकि राहगीरों को दृश्य से असुविधा न हो. नगर पर्षद ने चेतावनी दी है कि मांस से निकलने वाले अपशिष्ट पदार्थों को न तो खुले में फेंका जाये और न ही नालियों में बहाया जाये. ऐसा करने पर न सिर्फ पर्यावरण प्रदूषित होता है, बल्कि बीमारियों के फैलने की आशंका भी बढ़ जाती है. पर्षद ने स्पष्ट किया है कि यदि कोई मांस विक्रेता इन निर्देशों का उल्लंघन करता पाया गया, तो उस पर आर्थिक दंड लगाया जायेगा. साथ ही उनकी दुकान को सील करने की कार्रवाई भी की जा सकती है.

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Published by: Deepesh kumar

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