प्रतिनिधि, कोडरमा अपहरण कर हत्या करने व साक्ष्य छुपाने की नीयत से शव को बंद खदान में फेंक दिये जाने के एक मामले की सुनवाई करते हुए अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश तृतीय राकेश चंद्रा की अदालत ने आरोपी सूरज राणा 29 वर्ष पिता सुभाष राणा निवासी सिंगलोडीह डोमचांच को 302आईपीसी के तहत दोषी पाते हुए आजीवन सश्रम कारावास की सजा सुनायी. साथ ही 25 हजार रुपये का जुर्माना लगाया़ जुर्माना की राशि नहीं देने पर तीन माह अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी़ वहीं न्यायालय ने 364 आइपीसी के तहत आरोपी को दोषी पाते हुए आजीवन सश्रम करवास की सजा सुनायी और 25 हजार का जुर्माना लगाया़ जुर्माना की राशि नहीं देने पर तीन माह अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी़ इसके अलावा न्यायालय ने आरोपी को 201 आईपीसी के तहत दोसी पाते हुए दो साल की सजा सुनायी. सभी सजा साथ-साथ चलेंगी़ जानकारी के अनुसार मामला वर्ष 2023 का है़ घटना को लेकर मृतक प्रदीप पंडित की पत्नी सुनीता देवी ने तिलैया थाना में कांड संख्या 258/23 दर्ज कराया था़ थाना को दिये आवेदन में सुनीता देवी ने कहा था कि 21 अक्टूबर 2023 को उसके पति को लेकर दलजीत सिंह कोडरमा गये थे़ उनका पति दलजीत सिंह के यहां ड्राइवर के रूप में काम करता था़ उसके बाद से मेरे पति घर वापस नहीं लौटे हैं. उनका मोबाइल फोन बंद आ रहा है़ उन्हें विश्वास है कि उसके पति के अपहरण करने में दलजीत सिंह का हाथ है़ उन्होंने पुलिस से छानबीन कर न्याय की गुहार लगायी थी़ हालांकि, पुलिस जांच में यह मामला सोने की अवैध रूप से खरीद-बिक्री का सामने आया था़ पुलिस जांच में सूरज राणा सहित कई आरोपियों की भूमिका सामने आयी थी़ अदालत में मामला आने पर अभियोजन का संचालन लोक अभियोजक प्रवीण कुमार सिंह ने किया़ इस दौरान सभी गवाहों का परीक्षण कराया गया़ कार्रवाई के दौरान अपराध की गंभीरता को देखते हुए लोक अभियोजक ने न्यायालय से अभियुक्त को अधिक से अधिक सजा देने का आग्रह किया़ वहीं बचाव पक्ष की ओर से अधिवक्ता अनवर हुसैन ने दलीलें पेश करते हुए बचाव किया़ अदालत ने सभी गवाहों और साक्ष्यो का अवलोकन करने के उपरांत अभियुक्त को सजा सुनायी और जुर्माना लगाया़
अपहरण कर हत्या करने वाले को आजीवन कारावास
अपहरण कर हत्या करने वाले को आजीवन कारावास
