झुमरीतिलैया: खरीफ मौसम 2026 के लिए बिरसा प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत किसानों का फसल बीमा किया जा रहा है. योजना के अंतर्गत ऋणी और गैर-ऋणी किसान 31 अगस्त तक अपनी अधिसूचित फसलों का बीमा करा सकते हैं. इसके लिए किसानों को टोकन शुल्क के रूप में केवल एक रुपये देना होगा.
कृषि पदाधिकारी सुरेश स्वासी ने बताया कि योजना में अगहनी धान और भदई मक्का को अधिसूचित फसल के रूप में शामिल किया गया है. प्राकृतिक आपदा, सूखा, ओलावृष्टि, प्रतिकूल मौसम तथा फसल कटाई के बाद होने वाली क्षति की स्थिति में किसानों को बीमा सुरक्षा का लाभ मिलेगा.
उन्होंने बताया कि किसान आधार कार्ड, बैंक पासबुक, भूमि संबंधी दस्तावेज, बुवाई प्रमाण-पत्र और मोबाइल नंबर के साथ नजदीकी बैंक, कॉमन सर्विस सेंटर (सीएससी), सहकारी बैंक, क्रॉप इंश्योरेंस ऐप या बीमा कंपनी के कार्यालय में जाकर बीमा करा सकते हैं.
कृषि विभाग ने किसानों से समय सीमा के भीतर योजना का लाभ उठाने और अपनी फसलों का बीमा अवश्य कराने की अपील की है, ताकि प्राकृतिक आपदाओं से होने वाले नुकसान की भरपाई में आर्थिक सहायता मिल सके.
