कोडरमा: खाद्य सुरक्षा पदाधिकारी अभिषेक कुमार व टोबैको कंट्रोल सेल की संयुक्त टीम ने शुक्रवार को शहर के रांची पटना रोड व खुदरा पट्टी स्थित लगभग 25 खाद्य प्रतिष्ठानों और फूड स्टॉल्स का निरीक्षण किया. इस दौरान खाद्य प्रतिष्ठानों में बेचे जा रहे खाद्य सामग्रियों की जांच की गई. खाद्य कारोबारियों को निर्देश दिया गया कि पैकेज्ड और डिब्बाबंद खाद्य सामग्रियों पर फेसी लाइसेंस नंबर, निर्माण तिथि, यूस बाय या एक्सपायरी तिथि, निर्माता का पूर्ण पता सुनिश्चित करने के बाद ही बिक्री करें.
जांच में अजंता स्वीट्स में अखाद्य रंग से निर्मित 2 किलो जलेबी, 5 किलो बालूशाही एवं 6 किलो मिलावटी मिल्क केक की पुष्टि होने पर नष्ट कराया गया. वहीं गुप्ता मिष्ठान में अखाद्य रंग से निर्मित लड्डू को नष्ट कराया गया. बजरंगी मिष्ठान में भी नियमों का उल्लंघन पाया गया.
वहीं खुदरा पट्टी स्थित किराना दुकानों की भी जांच की गई. यहां किसी भी खाद्य प्रतिष्ठान के पास फूड लाइसेंस नहीं पाया गया, जिसके बाद सभी को 7 दिनों के अंदर फूड लाइसेंस के लिए आवेदन करने का सख्त निर्देश दिया गया. उक्त दुकानों में बेचे जा रहे हल्दी, नमकीन, डिब्बा बंद लड्डू और बर्फी की जांच की गई. बर्णवाल किराना दुकान में 5 किलो मिलावटी हल्दी की पुष्टि होने पर उसे नष्ट कराया गया एवं नोटिस निर्गत किया गया.
वहीं 4 दुकानों से खुला सिगरेट एवं गुटखा बेचने के कारण कुल 1000 जुर्माना वसूला गया. उन्होंने फूड लाइसेंस अप्राप्त खाद्य कारोबारियों को जल्द से जल्द नज़दीकी प्रज्ञा केंद्र अथवा सदर अस्पताल कोडरमा स्थित खाद्य सुरक्षा कार्यालय आकर फूड लाइसेंस हेतु आवेदन करने को निर्देश दिया गया. सभी खाद्य कारोबारियों को अपने प्रतिष्ठानों से एक्सपायरी, बासी अथवा सड़ी-गली खाद्य सामग्री को तत्काल नष्ट करने का सख्त निर्देश दिया गया.
निरीक्षण में खाद्य सुरक्षा पदाधिकारी अभिषेक आनंद, उमेश कुमार, जिला परामर्शी दीपेश कुमार, तिलैया पुलिस कर्मी आदि मौजूद थे.
