अध्यक्ष पद के लिए फिर से होगा चुनाव!

कोडरमा : राज्य निर्वाचन आयोग ने झुमरीतिलैया नगर पर्षद अध्यक्ष उमेश सिंह को अयोग्य करार दिया है. इस संबंध में चुनाव आयोग का एक पत्र जिला प्रशासन को प्राप्त हुआ है. पत्र के अनुसार नगर पर्षद अध्यक्ष उमेश सिंह का चयन अयोग्य होने के साथ ही छह साल तक उनके चुनाव लड़ने पर भी प्रतिबंध […]

कोडरमा : राज्य निर्वाचन आयोग ने झुमरीतिलैया नगर पर्षद अध्यक्ष उमेश सिंह को अयोग्य करार दिया है. इस संबंध में चुनाव आयोग का एक पत्र जिला प्रशासन को प्राप्त हुआ है. पत्र के अनुसार नगर पर्षद अध्यक्ष उमेश सिंह का चयन अयोग्य होने के साथ ही छह साल तक उनके चुनाव लड़ने पर भी प्रतिबंध लगा दिया गया है़ संभावना जतायी जा रही है कि अध्यक्ष पद के लिए झुमरीतिलैया में दोबारा चुनाव होगा़
राज्य निर्वाचन आयुक्त शिव बसंत ने उक्त पत्र जिला प्रशासन को भेजा है. पत्र के आलोक में आगे की कार्रवाई की जा रही है. बता दें कि मई 2015 में हुए नगर निकाय चुनाव में उमेश सिंह झुमरीतिलैया नगर पर्षद के अध्यक्ष निर्वाचित हुए थे. उन्होंने अपने निकटतम प्रतिद्वंदी भाजपा नेता रमेश हर्षधर को हराया था.
चुनाव के बाद आए परिणाम के कुछ दिनों बाद ही दूसरे स्थान पर रहे रमेश हर्षधर ने उमेश सिंह के चयन पर आपत्ति जताते हुए राज्य निर्वाचन आयोग को पत्र लिखा था. उनका आरोप था कि उमेश सिंह ने अपने नामांकन के दौरान शपथ पथ में अपने विरुद्ध चले अापराधिक मामले का जिक्र नहीं किया था. इसके बाद मामले की सुनवाई राज्य निर्वाचन आयोग के द्वारा की जा रही थी़ मामले की सुनवायी 21 दिसंबर को रांची में हुई. इसके बाद इस तरह का आदेश आयोग ने जारी किया.
आयोग के इस आदेश के बाद नगर पर्षद क्षेत्र में नया समीकरण दिखेगा़ वहीं इस सबंध मे पूछे जाने पर उमेश सिंह ने कहा कि उन्हें इस तरह के मामले की जानकारी नहीं है. हालांकि उन्होंने कहा कि चुनाव आयोग के सामने 21 दिसंबर को सुनवायी हुई थी़

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By Prabhat Khabar Digital Desk

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