बिना लंबी कानूनी लड़ाई के सुलझे 52 मामले, लोक अदालत में हुआ त्वरित निपटारा

खूंटी व्यवहार न्यायालय में आयोजित मासिक लोक अदालत में कुल 52 मामलों का आपसी सहमति से निपटारा किया गया. जानें लोक अदालत के लाभ और पूरी जानकारी.

खूंटी. जिला विधिक सेवा प्राधिकार के तत्वावधान में शनिवार को व्यवहार न्यायालय परिसर में मासिक लोक अदालत का आयोजन किया गया. लोक अदालत में प्री-लिटिगेशन के बैंक से संबंधित चार और न्यायालय में लंबित 48 मामलों का निष्पादन किया गया. इस अवसर पर कुल पांच बेंचों का गठन किया गया था.

बेंच एक में डीजे वन राकेश कुमार मिश्र, अधिवक्ता मिलन कुमार दास, ममता सिंह, बेंच दो में सीजेएम अर्जुन साव, अधिवक्ता मुकुल कुमार पाठक, मदन मोहन राम, बेंच तीन में एसडीजेएम विद्यावती कुमारी, अधिवक्ता जुनुल होरो, शशिकला कुमारी, बेंच चार में जेएम अमित आकाश सिन्हा, अधिवक्ता आशीष कुमार, सुमित कुमार कश्यप और बेंच पांच में पीएलए अध्यक्ष केके सिंह, सदस्य मधु चंद्र कुमारी रजक, रूबी कुमारी उपस्थित रहीं.

इस अवसर पर प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश सह डालसा अध्यक्ष रसिकेश कुमार ने कहा कि लोक अदालत विवादों के सौहार्दपूर्ण समाधान का एक प्रभावी माध्यम है. इसमें पक्षकारों को समय एवं धन की बचत के साथ-साथ आपसी सहमति से विवाद समाप्त करने का अवसर मिलता है. उन्होंने आम लोगों से अपील की कि वे अपने लंबित व प्री-लिटिगेशन मामलों के समाधान के लिए लोक अदालत का अधिक से अधिक लाभ उठायें.


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लेखक के बारे में

By चंदन कुमार

चंदन कुमार ने करियर की शुरुआत 1996 में प्रभात खबर से की. ऑल इंडिया रेडियो, सहारा समय टीवी, इंडिया टुडे एवं राष्ट्रीय सहारा में कार्य अनुभव. यात्रा वृतांत,साहित्य, सामाजिक बदलाव एवं कानूनी मामले की खबरों में रुचि. वर्तमान में मधेपुरा से खबरों का संकलन करते हैं.

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