खूंटी. जिला विधिक सेवा प्राधिकार के तत्वावधान में रविवार को खूंटी उपकारा में जेल अदालत आयोजित की गयी. इस दौरान बंदियों को उनके विधिक अधिकारों और निःशुल्क विधिक सहायता के संबंध में जानकारी दी गयी.
मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी अर्जुन साव ने कहा कि प्रत्येक बंदी को अपने मामले की जानकारी रखने और विधिक सहायता प्राप्त करने का अधिकार है. जरूरतमंद बंदियों को निःशुल्क विधिक सहायता उपलब्ध कराने के लिए विधिक सेवा प्राधिकार लगातार कार्य कर रहा है.
आर्थिक रूप से कमजोर बंदियों को निःशुल्क अधिवक्ता की सुविधा
डालसा सचिव कमलेश बेहरा ने कहा कि आर्थिक रूप से कमजोर बंदियों को निःशुल्क अधिवक्ता सहित आवश्यक विधिक सहायता उपलब्ध करायी जाती है. उन्होंने बंदियों से अपनी विधिक समस्याएं पीएलवी के माध्यम से डालसा तक पहुंचाने की अपील की.
कार्यक्रम को एसडीजेएम विद्यावती कुमारी, एलएडीसी डिप्टी चीफ नम्रता कुमारी और जेलर जीवन एक्का ने भी संबोधित किया. मौके पर डालसा और जेल के कर्मी मौजूद थे.
