खूंटी जेल अदालत में बंदियों को मिली कानूनी जानकारी, आर्थिक रूप से कमजोर लोगों को निःशुल्क अधिवक्ता की सुविधा

खूंटी उपकारा में जेल अदालत का आयोजन किया गया, जहां बंदियों को उनके कानूनी अधिकारों और निःशुल्क विधिक सहायता के बारे में बताया गया. विशेष रूप से, आर्थिक रूप से कमजोर बंदियों के लिए अधिवक्ता की सुविधा पर जोर दिया गया.

खूंटी. जिला विधिक सेवा प्राधिकार के तत्वावधान में रविवार को खूंटी उपकारा में जेल अदालत आयोजित की गयी. इस दौरान बंदियों को उनके विधिक अधिकारों और निःशुल्क विधिक सहायता के संबंध में जानकारी दी गयी.

मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी अर्जुन साव ने कहा कि प्रत्येक बंदी को अपने मामले की जानकारी रखने और विधिक सहायता प्राप्त करने का अधिकार है. जरूरतमंद बंदियों को निःशुल्क विधिक सहायता उपलब्ध कराने के लिए विधिक सेवा प्राधिकार लगातार कार्य कर रहा है.

आर्थिक रूप से कमजोर बंदियों को निःशुल्क अधिवक्ता की सुविधा

डालसा सचिव कमलेश बेहरा ने कहा कि आर्थिक रूप से कमजोर बंदियों को निःशुल्क अधिवक्ता सहित आवश्यक विधिक सहायता उपलब्ध करायी जाती है. उन्होंने बंदियों से अपनी विधिक समस्याएं पीएलवी के माध्यम से डालसा तक पहुंचाने की अपील की.

कार्यक्रम को एसडीजेएम विद्यावती कुमारी, एलएडीसी डिप्टी चीफ नम्रता कुमारी और जेलर जीवन एक्का ने भी संबोधित किया. मौके पर डालसा और जेल के कर्मी मौजूद थे.

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By चंदन कुमार

चंदन कुमार खूंटी के ब्यूरो प्रभारी हैं और उन्हें पत्रकारिता के क्षेत्र में 16 वर्षों से अधिक का अनुभव है. उन्होंने वर्ष 2010 में खूंटी से पत्रकारिता की शुरुआत की और वर्ष 2017 में प्रभात खबर से जुड़े. लंबे समय से खूंटी जिले में सक्रिय पत्रकारिता के कारण उन्हें जिले के सामाजिक, राजनीतिक और प्रशासनिक मामलों की गहरी समझ और मजबूत पकड़ है.

चंदन कुमार नक्सली घटनाओं, आदिवासी समाज से जुड़े मुद्दों, राजनीतिक गतिविधियों, सामाजिक सरोकारों और जिला प्रशासन की गतिविधियों सहित जनहित से जुड़े विभिन्न विषयों को प्रमुखता से कवर करते हैं. क्षेत्र की जमीनी समस्याओं को सामने लाने और आम लोगों की आवाज को प्रमुखता देने वाली उनकी पत्रकारिता उनकी खास पहचान है.

खूंटी की स्थानीय परिस्थितियों और संवेदनशील मुद्दों की समझ के साथ वे तथ्यपरक और जिम्मेदार पत्रकारिता के माध्यम से महत्वपूर्ण घटनाक्रमों को पाठकों तक पहुंचाने का कार्य कर रहे हैं.

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