छह वर्ष की बच्ची से दुष्कर्म करने का है आरोप
पोक्सो एक्ट के तहत मामला दर्ज कराया था
खूंटी : जिला एवं अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश प्रथम राजेश कुमार की अदालत ने पोस्को एक्ट के आरोपी (तोरपा थाना कांड संख्या 45/17) इंद्रदेश भेंगरा (सुंदारी निवासी) को 15 साल की सजा व 50 हजार रुपये का जुर्माना लगाया गया. इंद्रदेश पर गत 06 जुलाई 17 को गांव की एक छह वर्ष की बच्ची के साथ जबरन दुष्कर्म करने का आरोप है. बाद में घायल बच्ची का इलाज रिम्स में किया गया. परिजनों ने घटना के बाबत इंद्रदेश भेंगरा उर्फ राधे के खिलाफ तोरपा थाना में पोक्सो एक्ट के तहत मामला दर्ज कराया. सुनवाई के क्रम में मामला उक्त अदालत में गया. जहां अभियोजन पक्ष से सात लोगों की गवाही हुई. बचाव पक्ष से प्रभारी लोक अभियोजन सुशील जायसवाल ने दलीलें दी. अंतत: न्यायालय ने तमाम साक्ष्यों पर गौर करते व अभियोजन पक्ष की दलीलों को सुनने के उपरांत आरोपी को उक्त सजा सुनायी.
