Jamtara: 'पात्र छूटे नहीं, अपात्र बचें नहीं', एसआईआर को लेकर एसडीओ ने दिए सख्त निर्देश

Jamtara: जामताड़ा में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR) को लेकर आयोजित समीक्षा बैठक में एसडीओ ने अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश दिया कि पात्र लोगों का नाम सूची से नहीं हटना चाहिए, जबकि अपात्र व्यक्तियों को सूची से बाहर रखा जाए. पूरी खबर नीचे पढ़ें...

जामताड़ा से निकेश कुमार की रिपोर्ट
Jamtara (नारायणपुर): प्रखंड सभागार में मंगलवार को विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर)-2026 को लेकर बीएलओ एवं उनके पर्यवेक्षकों का प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किया गया. प्रशिक्षण की अध्यक्षता अनुमंडल पदाधिकारी (एसडीओ) अनंत कुमार ने की. इस दौरान उन्होंने स्पष्ट कहा कि एसआईआर का मूल उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि कोई भी पात्र मतदाता मतदाता सूची से वंचित न रहे और कोई भी अपात्र व्यक्ति सूची में शामिल न हो. प्रशिक्षण में भारत निर्वाचन आयोग द्वारा जारी दिशा-निर्देशों की विस्तार से जानकारी दी गई.

भैतिक सत्यापन के लिए किसी दस्तावेज की जरूरत नहीं

अधिकारियों ने बताया कि एसआईआर-2026 की पूरी प्रक्रिया को पारदर्शी, सरल और मतदाता हितैषी बनाया गया है, ताकि योग्य नागरिकों को किसी प्रकार की अनावश्यक परेशानी का सामना न करना पड़े. एसडीओ ने कहा कि गणना (Enumeration) चरण के दौरान बीएलओ घर-घर जाकर केवल मतदाताओं की भौतिक उपस्थिति एवं उपलब्ध विवरण का सत्यापन करेंगे. इस दौरान जन्म प्रमाण-पत्र, निवास प्रमाण-पत्र, पहचान पत्र अथवा अन्य किसी दस्तावेज की मांग नहीं की जाएगी.

विसंगति पाए जाने पर मांगा जायेगा डॉक्यूमेंट

उन्होंने बताया कि दस्तावेज केवल उसी स्थिति में मांगे जाएंगे, जब प्रारूप मतदाता सूची के प्रकाशन के बाद निर्वाचक निबंधन पदाधिकारी (ईआरओ) को उपलब्ध जानकारी, घोषणा पत्र या अन्य अभिलेखों में विसंगति दिखाई दे. उन्होंने यह भी बताया कि जिन मतदाताओं अथवा उनके माता-पिता का नाम वर्ष 2003 या उससे पहले की अंतिम गहन पुनरीक्षित मतदाता सूची में दर्ज है, उन्हें पूर्व-सत्यापित (Pre-validated) माना जाएगा. ऐसे मामलों में बीएलओ किसी प्रकार का प्रमाण-पत्र नहीं मांगेंगे और केवल वर्तमान निवास की पुष्टि करेंगे.

30 जून से 29 जुलाई तक घर-घर जाएंगे बीएलओ

बैठक में एसआईआर-2026 की समय-सारिणी की भी जानकारी दी गई. इसके अनुसार 20 जून से 29 जून तक प्रशिक्षण एवं मुद्रण, 30 जून से 29 जुलाई तक बीएलओ द्वारा घर-घर भ्रमण, 5 अगस्त को प्रारूप मतदाता सूची का प्रकाशन, 5 अगस्त से 4 सितंबर तक दावा एवं आपत्ति प्राप्त करने की अवधि, 5 अगस्त से 3 अक्टूबर तक दावों एवं आपत्तियों का निस्तारण तथा 7 अक्टूबर 2026 को अंतिम मतदाता सूची का प्रकाशन किया जाएगा. प्रशिक्षण के दौरान बीएलओ एवं पर्यवेक्षकों से निर्वाचन आयोग के दिशा-निर्देशों का पूरी गंभीरता और निष्पक्षता के साथ पालन करते हुए त्रुटिरहित एवं विश्वसनीय मतदाता सूची तैयार करने का आह्वान किया गया. मौके पर सीओ देवराज गुप्ता समेत अन्य मौजूद थे.

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Published by: AmleshNandan Sinha

अमलेश नंदन सिन्हा प्रभात खबर डिजिटल में वरिष्ठ पत्रकार के रूप में कार्यरत हैं. इनके पास हिंदी पत्रकारिता में 20 से अधिक वर्षों का अनुभव है. रांची विश्वविद्यालय से पत्रकारिता की पढ़ाई करने के बाद से इन्होंने कई समाचार पत्रों के साथ काम किया. इन्होंने पत्रकारिता की शुरुआत रांची एक्सप्रेस से की, जो अपने समय में झारखंड के विश्वसनीय अखबारों में से एक था. एक दशक से ज्यादा समय से ये डिजिटल के लिए काम कर रहे हैं. झारखंड की खबरों के अलावा, समसामयिक विषयों के बारे में भी लिखने में रुचि रखते हैं. विज्ञान और आधुनिक चिकित्सा के बारे में देखना, पढ़ना और नई जानकारियां प्राप्त करना इन्हें पसंद है.

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