ड्राई डे को सख्ती से करायें अनुपालन, न हो लापरवाही : डीसी

भोजनालय, दुकान या सार्वजनिक एवं निजी स्थान पर शराब की बिक्री और वितरण नहीं किया जाएगा.

नगरपालिका चुनाव को लेकर जामताड़ा जिले में 21 से 24 फरवरी तक ड्राइ डे घोषित संवाददाता, जामताड़ा नगरपालिका (आम) निर्वाचन 2026 के मद्देनजर जिले के दोनों नगर निकायों के निर्वाचन क्षेत्रों में 21 फरवरी के अपराह्न 05:00 बजे से 24 फरवरी के प्रातः 07:00 बजे तक की अवधि को ड्राई डे घोषित किया गया है. उपायुक्त रवि आनंद ने इस संबंध में दिशा-निर्देश जारी किए हैं. जारी आदेश के अनुसार जामताड़ा जिलांतर्गत मिहिजाम नगर परिषद क्षेत्र एवं जामताड़ा नगर पंचायत क्षेत्र में 23 फरवरी (सोमवार) को होने वाले मतदान को स्वतंत्र, निष्पक्ष एवं शांतिपूर्ण वातावरण में संपन्न कराने के उद्देश्य से यह निर्णय लिया गया है. मतदान की निर्धारित तिथि से 48 घंटे पूर्व से लेकर मतदान समाप्ति के अगले दिन प्रातः 07:00 बजे तक अर्थात 21 फरवरी के अपराह्न 05:00 बजे से 24 फरवरी के प्रातः 07:00 बजे तक ड्राई डे प्रभावी रहेगा. ड्राई डे की अवधि के दौरान संबंधित मतदान क्षेत्रों की सभी खुदरा उत्पाद दुकानें, सभी बार एवं रेस्तरां, झारखंड राज्य विवरेजेज कॉरपोरेशन लिमिटेड के डिपो एवं संचयनकर्ता गोदाम सरर्खेलडीह, जामताड़ा सहित अन्य सभी अनुज्ञप्ति प्राप्त परिसर बंद रहेंगे. इस दौरान किसी भी होटल, रेस्तरां, क्लब अथवा अन्य प्रतिष्ठान में शराब की बिक्री अथवा उपलब्धता पूरी तरह प्रतिबंधित रहेगी. साथ ही किसी भी भोजनालय, दुकान या सार्वजनिक एवं निजी स्थान पर शराब की बिक्री और वितरण नहीं किया जाएगा. अनलाइसेंस्ड परिसरों में शराब के भंडारण पर लगाए गए प्रतिबंधों का सख्ती से अनुपालन सुनिश्चित करने का निर्देश भी दिया गया है.

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Author: UMESH KUMAR

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