चार अभियुक्तों की जमानत अरजी खारिज

जामताड़ा कोर्ट : प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश मनोरंजन कवि के न्यायालय में अलग-अलग मामले में सुनवाई के बाद चार अभियुक्तों के जमानत और अग्रिम जमानत की अरजी सुनवाई के बाद खारिज कर दी. इस बात की जानकारी पीपी ने दी. वहीं अवैध रूप से बिंदापाथर थाना क्षेत्र के हीरनाडंगाल में ट्रक पर अवैध कच्चा […]

जामताड़ा कोर्ट : प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश मनोरंजन कवि के न्यायालय में अलग-अलग मामले में सुनवाई के बाद चार अभियुक्तों के जमानत और अग्रिम जमानत की अरजी सुनवाई के बाद खारिज कर दी. इस बात की जानकारी पीपी ने दी. वहीं अवैध रूप से बिंदापाथर थाना क्षेत्र के हीरनाडंगाल में ट्रक पर अवैध कच्चा कोयला लदाई और कारोबार करने के आरोपी अभियुक्त तपन गण और वैद्यनाथ हेम्ब्रम की अग्रिम जमानत अरजी सुनवाई के बाद खारिज कर दी गयी. बिंदापाथर थाना कांड संख्या 112/15 में दोनों अभियुक्त को पुअनि बीपी सिंह के बयान के आधार पर 13 जून 15 को प्राथमिकी दर्ज की गयी है.

एक अन्य समाचार के अनुसार नारायणपुर थाना कांड संख्या 174/13 के नामजद अभियुक्त राघवेंद्र नारायण सिंह रामनगर निवासी के अग्रिम जमानत की अरजी सुनवाई के बाद खारिज कर दी गयी. श्री सिंह सहित कई के विरुद्ध सरकारी राशि गबन करने का आरोप उत्तम कुमार ओझा पांडेडीह नारायणपुर निवासी ने न्यायालय में परिवाद दायर किया था. उसके बाद नारायणपुर थाना में प्राथमिकी दर्ज की गयी है.

एक अन्य समाचार के अनुसार नाला थाना कांड संख्या 23/07 के अभियुक्त शेख बरजहान के जमानत की अरजी सुनवाई के बाद खारिज कर दी गयी. शेख बरजहान के विरुद्ध उनकी पत्नी गुलशन बीबी चुहादहा निवासी ने दहेज उत्पीड़न का आरोप लगाते हुए पचास हजार रुपये दहेज मांगने का आरोप लगायी है.

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