शादी का प्रलोभन देकर दुष्कर्म मामले में 10 साल की सजा मुकर्रर

जामताड़ा कोर्ट. शादी का प्रलोभन देकर दुष्कर्म मामले में सजा के बिंदु पर अंतिम सुनवाई हुई.

प्रतिनिधि, जामताड़ा कोर्ट. शादी का प्रलोभन देकर दुष्कर्म मामले में अंतिम सुनवाई हुई. प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश राधा कृष्ण ने आरोपित ललीन टुडू को बीएनएस की धारा 64 (1) में 10 साल का कठोर कारावास और ₹10,000 रुपये अर्थ दंड की सजा मुकर्रर की है. घटना के संदर्भ में मिली जानकारी के अनुसार फतेहपुर थाना क्षेत्र के एक युवती ने दीगल गांव के ललीन टुडू के विरुद्ध आरोप लगाया था कि आरोपी शादी का प्रलोभन देकर लगातार शारीरिक संबंध बनाता रहा. इस दौरान पीड़िता गर्भवती भी हो गयी, जब पीड़िता के परिजनों को पता चला तो परिजनों ने इस बात को लेकर गांव में पंचायती बुलाई थी. परंतु आरोपी ने पंचायती में बात करने से इंकार कर दिया और लड़की से शादी करने से भी इंकार कर दिया. अंततः पीड़िता ने फतेहपुर थाने में थाना कांड संख्या 38/25 दर्ज कराया. मामले में अभियोजन पक्ष की ओर से कुल 13 गवाहों के बयान न्यायालय में कलमबंद कराया गया. सभी गवाहों का बयान सुनने के बाद अदालत ने मामले को सही पाया और आरोपित ललीन टुडू को बीएनएस की धारा 64 एक में 10 साल का कठोर कारावास और ₹ 10,000 रुपये अर्थ दंड की सजा मुकर्रर की है.

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By UMESH KUMAR

UMESH KUMAR is a contributor at Prabhat Khabar.

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