कोर्ट में पीड़िता और उसकी मां ने आरोपी को पहचानने से किया इनकार
Jamshedpur News :
पॉक्सो विशेष कोर्ट (न्यायाधीश सिरीश दत्त त्रिपाठी) ने बुधवार को सिदगोड़ा थाना में दर्ज शादी का झांसा देकर यौन शोषण करने के आरोपी गौरव विश्वकर्मा को साक्ष्य के अभाव में बरी करने का फैसला सुनाया. कोर्ट में बचाव पक्ष की ओर से अधिवक्ता विद्या सिंह ने पैरवी की. बारीडीह बजरंग चौक के समीप रहने वाली युवती ने काशीडीह के गौरव विश्वकर्मा के खिलाफ शादी का झांसा देकर यौन शोषण करने का आरोप लगाते हुए सिदगोड़ा थाना में नामजद केस दर्ज कराया था. घटना 18 फरवरी 2025 की है. घटना के बाद से आरोपी छह माह जेल में भी रहा. गत माह आरोपी को जमानत मिली थी. केस में पीड़िता व उसकी मां की गवाही हुई. हालांकि सुनवाई के दौरान कोर्ट में पीड़िता व उसकी मां ने आरोपी को पहचानने से इनकार कर दिया, जिसका उसे लाभ मिला.डिस्क्लेमर: यह प्रभात खबर समाचार पत्र की ऑटोमेटेड न्यूज फीड है. इसे प्रभात खबर डॉट कॉम की टीम ने संपादित नहीं किया है
