एक सप्ताह में टैक्स जमा नहीं करने पर लगेगा 1% मासिक ब्याज, चल संपत्ति की बिक्री पर भी लग सकती है रोक
वरीय संवाददाता, जमशेदपुर
मानगो नगर निगम ने वित्तीय वर्ष 2025-26 की समाप्ति से पहले होल्डिंग टैक्स वसूली को लेकर अभियान तेज कर दिया है. निगम प्रशासन ने 5,000 बकायेदारों को नोटिस जारी कर कहा है कि यदि तय समय सीमा के भीतर बकाया राशि जमा नहीं की गयी, तो झारखंड नगरपालिका अधिनियम के तहत संबंधित उपभोक्ताओं के बैंक खाते फ्रीज कर दिये जायेंगे. उप नगर आयुक्त कृष्ण कुमार ने अपील की है कि जुर्माना और कानूनी कार्रवाई से बचने के लिए लोग जल्द टैक्स जमा करें. नगर निगम के सिटी मैनेजर प्रदीप कुमार ने बताया कि बड़े बकायेदारों की सूची तैयार कर ली गयी है. झारखंड नगरपालिका अधिनियम के तहत बकायेदारों की चल संपत्ति की बिक्री पर रोक लगाने और बैंक अकाउंट फ्रीज करने की कार्रवाई शुरू की जायेगी.
31 बड़े बकायेदारों पर 1.57 करोड़ बकाया
मानगो नगर निगम के आंकड़ों के मुताबिक महज 31 बड़े बकायेदारों पर ही 1 करोड़ 57 लाख रुपये का टैक्स बकाया है. इनमें से कई पर न्यूनतम 1.05 लाख से लेकर अधिकतम 13 लाख रुपये तक का बकाया एक साल से अधिक समय से लंबित है. मानगो नगर निगम में कुल होल्डिंग की संख्या 47, 778 है. वित्तीय वर्ष 2025-26 में 13 करोड़ 85 लाख वसूली का लक्ष्य है. अब तक नगर निगम ने 11 करोड़ 66 लाख होल्डिंग टैक्स की वसूली कर ली है. जो लगभग निर्धारित लक्ष्य का 84 प्रतिशत है.
काम की बात : कहां और कैसे जमा करें टैक्सस्थान : नगर निगम का पुराना कार्यालय.
समय : सुबह 9 बजे से शाम 5 बजे तक.हेल्पलाइन: 9123461823 (पंकज कुमार), 7909010310 (सर्किल मैनेजर).
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