अब बिना रजिस्ट्रेशन घर में डॉग -बिल्ली पालना पड़ेगा भारी, जेएनएसी ने जारी किया फॉर्म

जमशेदपुर अधिसूचित क्षेत्र समिति (जेएनएसी) ने शहर में पालतू जानवरों, विशेषकर डॉग और बिल्लियों के प्रबंधन को लेकर 'पेट रजिस्ट्रेशन फॉर्म' जारी कर दिया गया है.

100 के शुल्क पर होगा पंजीकरण, अनिवार्य टीकाकरण के साथ मालिक की जिम्मेदारी भी तय

वरीय संवाददाता जमशेदपुर

जमशेदपुर अधिसूचित क्षेत्र समिति (जेएनएसी) ने शहर में पालतू जानवरों, विशेषकर डॉग और बिल्लियों के प्रबंधन को लेकर ””””पेट रजिस्ट्रेशन फॉर्म”””” जारी कर दिया गया है. अब शहरवासियों के लिए अपने पालतू जानवरों का सरकारी रिकॉर्ड में पंजीकरण कराना अनिवार्य होगा. ऐसा न करने वाले मालिकों पर आने वाले दिनों में कानूनी कार्रवाई या जुर्माना भी लगाया जा सकता है.

रजिस्ट्रेशन के लिए ये दस्तावेज हैं जरूरी

जेएनएसी के वेटनरी विभाग के अनुसार पंजीकरण की प्रक्रिया को सरल रखा गया है, लेकिन सुरक्षा मानकों से कोई समझौता नहीं किया जायेगा. आवेदन के साथ दस्तावेज जमा करना होगा. जिसमें पालतू जानवर की 2 पासपोर्ट साइज फोटो, जानवर का अपडेटेड वैक्सीनेशन कार्ड (टीकाकरण कार्ड), मालिक का आधार कार्ड और पते का आवासीय प्रमाण पत्र जमा करना होगा. पंजीकरण शुल्क 100 रुपये रखा गया है.

टीकाकरण और नसबंदी पर विशेष जोर

फॉर्म में पालतू जानवर की नसबंदीकी स्थिति और एंटी-रेबीज वैक्सीनेशन की तारीख का स्पष्ट उल्लेख करना होगा. जेएनएसी ने स्पष्ट किया है कि सालाना एंटी-रेबीज टीकाकरण (एआरवी ) अनिवार्य है. फॉर्म में ””””अगली टीकाकरण तिथि”””” का कॉलम भी दिया गया है. ताकि प्रशासन के पास इसका रिकॉर्ड रहे. जानवर ने किसी को काटा, तो मालिक की होगी पूरी जिम्मेदारी

पालतू पशु मालिकों की जिम्मेदारी भी तय की गयी है. नियमों के मुताबिक सभी पालतू कुत्तों और बिल्लियों का स्थानीय निकाय (नगर निकाय ) में पंजीकरण अनिवार्य है. यदि किसी पालतू जानवर द्वारा किसी व्यक्ति को चोट पहुंचाई जाती है या नुकसान होता है. तो उसके इलाज का पूरा खर्च सीधे तौर पर मालिक की होगी.

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By ASHOK JHA

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