हथियार पर पाबंदी, रात 10 से सुबह 6 बजे तक लाउडस्पीकर पर रोक
jamshedpur news :
झारखंड राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा नगरपालिका चुनाव 2026 की घोषणा के साथ ही शहर में चुनावी सरगर्मी तेज हो गयी है. निष्पक्ष और शांतिपूर्ण मतदान संपन्न कराने के लिए धालभूम के अनुमंडल दंडाधिकारी (एसडीएम) अर्नव मिश्रा ने मानगो नगर निगम और जुगसलाई नगर परिषद क्षेत्र में भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 163 (पूर्व में धारा 144) के तहत निषेधाज्ञा लागू कर दी है. यह आदेश प्रभावी हो गया है, जो चुनाव प्रक्रिया की समाप्ति तक लागू रहेगी. एसडीएम द्वारा जारी आदेश के अनुसार, किसी भी राजनीतिक दल, संगठन या प्रत्याशी को बिना सक्षम प्राधिकारी की अनुमति के सभा, जुलूस, धरना या शक्ति प्रदर्शन करने की अनुमति नहीं होगी. जुलूस में किसी भी प्रकार के धारदार या घातक हथियार लेकर चलने पर पूरी तरह प्रतिबंध लगा दिया गया है. नियमों का उल्लंघन करने वालों पर कड़ी कानूनी कार्रवाई की जायेगी.ध्वनि प्रदूषण को नियंत्रित करने के लिए रात 10 बजे से सुबह 6 बजे तक ध्वनि विस्तारक यंत्रों और प्रचार वाहनों के उपयोग को प्रतिबंधित किया गया है. दिन के समय भी अनुमति के साथ ही लाउडस्पीकर का प्रयोग होगा, जिसमें ध्वनि का मानक 75 डेसिबल से कम रखना अनिवार्य है. बिना अनुमति के प्रचार वाहन चलाने पर उसे जब्त कर लिया जायेगा.
