एमजीएम: सरकारी काम में बाधा पहुंचाने के केस झामुमो नेता पिंटू दत्ता बरी

आठ साल पूर्व वर्ष 2016 में वे जिला परिषद सदस्य रहते पिंटू दत्ता ने मानगो डिमना चौक स्थित झारखंड ग्रामीण बैंक के मैनेजर से कुछ बेरोजगार युवाओं को लोन दिलाने के लिए बात करने के लिए गये थे

जमशेदपुर. प्रथम श्रेणी न्यायिक दंडाधिकारी बीके तिर्की के कोर्ट ने शुक्रवार को साक्ष्य के अभाव में झामुमो नेता पिंटू दत्ता को बरी किया. केस में अनुसंधान पदाधिकारी समेत आठ लोगों की गवाही हुई थी, लेकिन आरोपी के खिलाफ ठोस साक्ष्य उपलब्ध नहीं होने के कारण कोर्ट ने आरोपी को लाभ देते केस से बरी करने का फैसला सुनाया. मालूम हो कि आठ साल पूर्व वर्ष 2016 में जिला परिषद सदस्य रहते पिंटू दत्ता ने मानगो डिमना चौक स्थित झारखंड ग्रामीण बैंक के मैनेजर से कुछ बेरोजगार युवाओं को लोन दिलाने के लिए बात करने के लिए गये थे,इस दौरान विवाद होने पर शाखा प्रबंधक ने आरोप लगाते हुए सरकारी काम में बाधा पहुंचाने का धारा 353 लगाकर मुकदमा दर्ज किया था.

शब्बीर हत्याकांड : पुलिस पदाधिकारी की हुई गवाही

जमशेदपुर:

जिला प्रधान एवं सत्र न्यायाधीश कोर्ट में शुक्रवार को मानगो आजादनगर में हुए शब्बीर हत्याकांड में टीएमएच पोस्ट के ऑन ड्यूटी पुलिस पदाधिकारी सूर्यकांत कुमार की गवाही हुई. पुलिस पदाधिकारी श्री कुमार ने केस का समर्थन किया.

डिस्क्लेमर: यह प्रभात खबर समाचार पत्र की ऑटोमेटेड न्यूज फीड है. इसे प्रभात खबर डॉट कॉम की टीम ने संपादित नहीं किया है

प्रभात खबर डिजिटल टॉप स्टोरी

लेखक के बारे में

By Prabhat khabar news desk

यह प्रभात खबर का न्यूज डेस्क है। इसमें बिहार-झारखंड-ओडिशा-दिल्‍ली समेत प्रभात खबर के विशाल ग्राउंड नेटवर्क के रिपोर्ट्स के जरिए भेजी खबरों का प्रकाशन होता है।
Read More
ePaper

अपने दैनिक समाचार अनुभव को और बेहतरीन बनाएं

सिर्फ ₹399 ₹149

एक साल के लिए

आज ही सब्सक्राइब करें

संबंधित खबरें >

यह भी पढ़ें >