झारखंड के स्वास्थ्य संस्थानों और अस्पतालों में वेतन मद से संभावित अवैध निकासी तथा वित्तीय अनियमितताओं पर रोक लगाने के लिए स्वास्थ्य, चिकित्सा शिक्षा एवं परिवार कल्याण विभाग ने सख्त निर्देश जारी किये हैं. विभाग की संयुक्त सचिव सीमा कुमारी उदयपुरी ने सभी स्वास्थ्य संस्थानों, मेडिकल कॉलेजों और अस्पतालों को आदेश दिया है कि वित्तीय कार्यों से जुड़े ऐसे कर्मियों का तबादला किया जाये, जो तीन वर्ष से अधिक समय से एक ही कार्यालय में कार्यरत हैं. यह निर्देश वरीय लेखा सहायक, लेखा सहायक, लेखा अधीक्षक, लेखापाल एवं विशेष लिपिक पदों पर लागू होगा. साथ ही संविदा और आउटसोर्सिंग पर कार्यरत कंप्यूटर ऑपरेटरों को किसी भी स्थिति में वित्तीय कार्य नहीं सौंपने का निर्देश दिया गया है. सभी सिविल सर्जनों, मेडिकल कॉलेजों के निदेशकों और अस्पताल अधीक्षकों को 13 जून तक आदेश का अनुपालन सुनिश्चित कर प्रतिवेदन विभाग को भेजने को कहा गया है. निर्धारित समय तक रिपोर्ट नहीं देने या आदेश की अनदेखी करने पर संबंधित अधिकारियों के खिलाफ विभागीय कार्रवाई की जायेगी.
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