Jamshedpur News : आरक्षित श्रेणी में एडमिशन के लिए छह माह पहले तक का ही आय प्रमाणपत्र मान्य

Jamshedpur News : शहर के प्राइवेट स्कूलों में 25 फीसदी आरक्षित श्रेणी में एडमिशन के लिए दिसंबर में फॉर्म जारी किया जायेगा. इस बार खास तौर पर पोर्टल तैयार हो रहा है.

सीओ ऑफिस में बढ़ी आवेदकों की भीड़, एक माह में 600 से अधिक आवेदन आये

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शहर के प्राइवेट स्कूलों में 25 फीसदी आरक्षित श्रेणी में एडमिशन के लिए दिसंबर में फॉर्म जारी किया जायेगा. इस बार खास तौर पर पोर्टल तैयार हो रहा है. अभिभावक ऑनलाइन आवेदन ही कर सकेंगे. जिला शिक्षा विभाग की ओर से स्पष्ट किया गया है कि गरीब एवं अभिवंचित वर्ग की श्रेणी में एडमिशन लेने के लिए जो आय प्रमाणपत्र होगा, वह छह माह की अवधि के दौरान ही तैयार किया गया होनी चाहिए. छह माह की अवधि के बाद बने आय प्रमाण को छांट दिया जायेगा. यही कारण है कि सीओ ऑफिस में इन दिनों आवेदकों की भीड़ बढ़ गयी है. सीओ मनोज कुमार ने बताया कि इन दिनों अपेक्षाकृत आवेदकों की संख्या काफी अधिक बढ़ गयी है. जानकारी के अनुसार एक माह में करीब 600 से अधिक आवेदकों ने आय प्रमाण पत्र हासिल करने के लिए आवेदन किया है. सीओ मनोज कुमार ने बताया कि आवेदन करने के एक माह के भीतर आय प्रमाणपत्र बना दिया जाना है, लेकिन अभी बच्चों के एडमिशन को देखते हुए एक सप्ताह में आय प्रमाणपत्र निर्गत किया जा रहा है.

दिसंबर से भरे जायेंगे फॉर्म

निजी स्कूलों में आरक्षित श्रेणी की सीटों पर एडमिशन के लिए इस बार जिला शिक्षा विभाग की ओर से तैयार किये गये पोर्टल पर फॉर्म जमा किया जायेगा. जिला शिक्षा विभाग से मिली जानकारी के अनुसार दिसंबर माह में फॉर्म जारी होगा. विभिन्न दस्तावेजों को संलग्न करने के बाद फॉर्म जमा करने के दौरान ही अभिभावकों को आय, जन्म, जाति प्रमाणपत्र समेत अन्य दस्तावेज जमा करने होंगे. जिला शिक्षा विभाग द्वारा सभी दस्तावेजों की जांच की जायेगी. इसके बाद ही उसे स्कूल प्रबंधन के पास भेजा जायेगा. इस जांच के क्रम में फर्जी दस्तावेज जमा करने वाले पर कानूनी कार्रवाई भी की जायेगी. पिछले साल शहर में जाली सर्टिफिकेट के जरिये प्राइवेट स्कूलों में एडमिशन करवाने का मामला सामने आ चुका है.

अधिक आवेदन आने पर होगी लॉटरी

बच्चों के अभिभावकों को आवेदन के साथ ही आय, जन्म प्रमाणपत्र व अन्य दस्तावेज भी संलग्न करना होगा. जिले में आरक्षित श्रेणी के कुल 1504 सीटें हैं. सभी स्कूलों में एडमिशन के लिए लॉटरी होगी. लॉटरी पारदर्शी तरीके से हो, इसके लिए जिला शिक्षा विभाग की ओर से प्रयास किया जा रहा है. ताकि मार्च तक एडमिशन की प्रक्रिया समाप्त हो जाये.

आरक्षित श्रेणी में एडमिशन के लिए क्या-क्या दिये गये हैं निर्देश

– इस कैटेगरी के लिए बच्चे के माता-पिता का आधार कार्ड को भी अनिवार्य किया गया है.

– आय प्रमाणपत्र के लिए सीओ ऑफिस द्वारा निर्गत सालाना 72000 रुपये से कम आय होने से संबंधित प्रमाणपत्र विभाग में जमा करना होगा.

– अगर कोई बच्चा अनाथ है, तो उसके अनाथ होने से संबंधित प्रमाणपत्र की भी आवश्यकता होगी.

– इंट्री क्लास में एडमिशन के लिए जन्म प्रमाणपत्र जमा करना होगा. लेकिन ऐसी जगह जहां उक्त सुविधा मौजूद नहीं वहां माता-पिता का एफिडेविड भी मान्य होगा.

– अभिवंचित समूह से तात्पर्य है अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, पिछड़ा वर्ग, अल्पसंख्यक समुदाय, 40 फीसदी से अधिक नि:शक्त व अनाथ बच्चे.

-आर्थिक रूप से कमजोर का तात्पर्य है ऐसे बच्चे जो अभिवंचित समूह में नहीं आते हैं, लेकिन जिनके परिवार के लोगों की आर्थिक आय सालाना 72,000 रुपये से कम हो.

– नर्सरी व एलकेजी में एडमिशन के लिए न्यूनतम उम्र सीमा 3 वर्ष 6 महीना, जबकि अधिकतम 4 वर्ष 6 महीना है.

– प्राइवेट स्कूलों में आरक्षित 25 फीसदी सीट पर पहले स्कूल से एक किमी के दायरे वाले बच्चे का दाखिला होगा, अगर इस परिधि में बच्चे नहीं मिलते हैं, तो उसे बढ़ा कर 3 किमी किया जायेगा. इसके बाद भी अगर सीट खाली रह जाती है, तो दायरे को छह किमी तक बढ़ाया जा सकता है.

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Author: RAJESH SINGH

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