jamshedpur news : 10 हजार से अधिक नगद नहीं खर्च करेंगे प्रत्याशी, रैली में नहीं होंगे 10 से अधिक वाहन

जिला निर्वाचन पदाधिकारी अनन्य मित्तल ने कहा कि नॉमिनेशन के दिन से ही चुनावी व्यय गणना की जायेगी. व्यय पंजी का मिलान निर्वाचन अवधि में तीन बार किया जायेगा.

जमशेदपुर. जिला निर्वाचन पदाधिकारी अनन्य मित्तल ने कहा कि नॉमिनेशन के दिन से ही चुनावी व्यय गणना की जायेगी. व्यय पंजी का मिलान निर्वाचन अवधि में तीन बार किया जायेगा. ऐसे में जरूरी है कि व्यय कोषांग की टीम का आकलन और प्रत्याशी के चुनावी व्यय का आकलन एक समान हो. साथ ही बताया कि मतदान एवं मतगणना समाप्त होने के उपरांत भी प्रत्याशियों द्वारा 25 नवंबर तक किये जाने वाले खर्च चुनावी व्यय के रूप में संधारित होगी. रैली, मीटिंग, नुक्कड़ सभा, स्टार कैंपेनर के प्रचार-प्रसार में आदर्श आचार संहिता के अनुपालन के संबंध में विस्तार से प्रकाश डालते हुए कहा कि रैली में 10 वाहन से ज्यादा की अनुमति नहीं है, किसी धार्मिक, शादी समारोह, लंगर या अन्य सामाजिक, सांस्कृ़तिक आयोजनों में जाने की अनुमति है, लेकिन वहां किसी भी प्रकार से चुनाव को लेकर प्रचार-प्रसार किया जाता है तो चुनावी व्यय में जोड़ा जाएगा. प्रत्याशी नगद में 10 हजार से ज्यादा खर्च नहीं कर सकेंगे.

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