उत्पाद शुल्क बकाया रखने वाले कंपनी मालिक की जमानत रद्द
उत्पाद शुल्क बकाया रखने वाले कंपनी मालिक की जमानत रद्द जमशेदपुर. 52,27,870 रुपये उत्पाद शुल्क बकाया रखने के मामले में आदित्यपुर मेसर्स भवानी प्रेम मेटल एंड बॉडी बिल्डिंग लि कंपनी के मालिक सुनील कुमार अग्रवाल व राज किशोर अग्रवाल की अग्रिम जमानत याचिका खारिज कर दी गयी है. मामले की सुनवाई कर रही जिला जज […]
By Prabhat Khabar Digital Desk |
April 8, 2016 12:00 AM
उत्पाद शुल्क बकाया रखने वाले कंपनी मालिक की जमानत रद्द जमशेदपुर. 52,27,870 रुपये उत्पाद शुल्क बकाया रखने के मामले में आदित्यपुर मेसर्स भवानी प्रेम मेटल एंड बॉडी बिल्डिंग लि कंपनी के मालिक सुनील कुमार अग्रवाल व राज किशोर अग्रवाल की अग्रिम जमानत याचिका खारिज कर दी गयी है. मामले की सुनवाई कर रही जिला जज आठ केके झा की अदालत ने शुक्रवार को याचिका खारिज की. इस संबंध में सीजेएम की अदालत में सेंट्रल एक्साइज के सहायक कमिश्नर गौतम कुमार के बयान पर मामला दर्ज कराया गया था.
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