टाटा हिताची : पंचिंग का नया नियम लागू

टाटा हिताची : पंचिंग का नया नियम लागूसंवाददाता, जमशेदपुरटाटा हिताची में कर्मचारियों के हाजिरी (पंचिंग) को लेकर 1 जनवरी से नया नियम लागू कर दिया गया है. कर्मचारियों को सुबह की पाली में 6.05 बजे तक पंच मार देना है. महीना में तीन दिन पंद्रह मिनट यानी 6.15 तक पंच मार सकते हैं. तीन दिन […]

By Prabhat Khabar Digital Desk | January 2, 2016 10:01 PM

टाटा हिताची : पंचिंग का नया नियम लागूसंवाददाता, जमशेदपुरटाटा हिताची में कर्मचारियों के हाजिरी (पंचिंग) को लेकर 1 जनवरी से नया नियम लागू कर दिया गया है. कर्मचारियों को सुबह की पाली में 6.05 बजे तक पंच मार देना है. महीना में तीन दिन पंद्रह मिनट यानी 6.15 तक पंच मार सकते हैं. तीन दिन की छूट के बाद यदि 1 मिनट भी देर हुई तो आधा दिन (हाफ डे) अनुपस्थित माना जायेगा. पूर्व में 6.30 बजे तक पंच मारना रहता था उसमें जितना देर होता था उसका पैसा काट लिया जाता था. कंपनी प्रबंधन के इस नियम से लेट से आने वाले कर्मचारियों पर अंकुश लगाया जा सकेगा.