Jamshedpur News : डुमरिया : नाबालिग के साथ दुष्कर्म के दोषी को 20 साल की सजा, 5 हजार जुर्माना

Jamshedpur News : पॉक्सो विशेष कोर्ट के न्यायाधीश एस दत्त त्रिपाठी ने मंगलवार को नाबालिग के अपहरण एवं दुष्कर्म के मामले में जेल में बंद आरोपी लाखन सिंह बड़ाइक को 20 साल सश्रम कारावास की सजा सुनायी है.

आरोपी जेल से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से जुड़ा हुआ था

गत 3 जुलाई को कोर्ट ने दिया था दोषी करार, 2022 का है मामला

Jamshedpur News :

पॉक्सो विशेष कोर्ट के न्यायाधीश एस दत्त त्रिपाठी ने मंगलवार को नाबालिग के अपहरण एवं दुष्कर्म के मामले में जेल में बंद आरोपी लाखन सिंह बड़ाइक को 20 साल सश्रम कारावास की सजा सुनायी है. साथ ही आरोपी पर 5 हजार रुपये जुर्माना भी लगाया है. केस में अनुसंधान पदाधिकारी समेत कुल आठ लोगों की गवाही हुई थी. मालूम हो कि तीन साल पूर्व 2022 में नाबालिग के पिता ने बेटी के गायब होने पर डुमरिया थाना में गुमशुदगी का केस दर्ज कराया था. वहीं केस दर्ज होने पर पुलिस ने नाबालिग को आरोपी लखन सिंह बड़ाइक के साथ बिष्टुपुर से पकड़ा था. पूछताछ में पुलिस को पता चला कि आरोपी राशन दुकानदार है और वह नाबालिग से सामानों का पैसा नहीं लेता था. 5 अप्रैल 2022 को नाबालिग जब उसके दुकान पर गयी, तो उसे बहला-फुसलाकर बिष्टुपुर स्थिति एक परिचित के घर ले गया, जहां चार दिनों तक उसके साथ दुष्कर्म किया था. अनुसंधान और गवाही के बाद कोर्ट ने आरोपी को दोषी करार देते हुए सजा सुनायी. इधर, केस की सुनवाई के दौरान आरोपी जेल से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से जुड़ा था.

डिस्क्लेमर: यह प्रभात खबर समाचार पत्र की ऑटोमेटेड न्यूज फीड है. इसे प्रभात खबर डॉट कॉम की टीम ने संपादित नहीं किया है

प्रभात खबर डिजिटल प्रीमियम स्टोरी

लेखक के बारे में

By RAJESH SINGH

RAJESH SINGH is a contributor at Prabhat Khabar.

संबंधित खबरें >

यह भी पढ़ें >