- विधानसभा चुनाव को लेकर 1610 लाइसेंसियों को हथियार जमा करने का दिया था निर्देश
- कोर्ट खुलने पर सीजेएम कोर्ट में किया जायेगा मुकदमा दायर
- 228 लोगों को जमा करने से दी गयी थी छूट
जमशेदपुर : चुनाव में आदेश के बावजूद हथियार जमा नहीं करने वाले 29 लाइसेंसियों के लाइसेंस उपायुक्त सह जिला दंडाधिकारी रवि शंकर शुक्ला ने रद्द कर दिये हैं. कोर्ट खुलने पर इनके खिलाफ सीजेएम कोर्ट में मुकदमा दायर किया जायेगा. विधानसभा चुनाव को लेकर जिला प्रशासन ने 1610 लाइसेंसियों को हथियार जमा करने का निर्देश दिया था.
इसमें बैंक व कंपनी के 228 हथियारों को जमा करने से छूट दी गयी थी. तय समय तक 61 लोगों ने हथियार जमा नहीं किये थे. बाद में 32 लोगों द्वारा हथियार जमा कर देने की रिपोर्ट अधिकृत शस्त्र विक्रेता द्वारा दी गयी. मतदान के एक दिन पूर्व छह दिसंबर तक 29 लोगों ने हथियार जमा नहीं किये थे, जिनके लाइसेंस रद्द कर दिये गये हैं. उपायुक्त ने बताया कि कोर्ट खुलने के बाद 29 लोगों पर कोर्ट में मुकदमा दायर किया जायेगा.
