जमशेदपुर : पटमदा मोहनपुर स्थित कीतापहाड़ में नवीन कुमार सिंह और कोका सिंह की हत्या मामले में एडीजे नौ की अदालत ने शंकर सिंह को धारा 302 के तहत उम्रकैद की सजा सुनायी. अदालत ने 20 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया. धारा 307 के तहत सात साल कारावास की सजा के साथ 20 हजार रुपये का जुर्माना लगाया है.
कोर्ट ने गुरुवार को शंकर सिंह को दोषी करार दिया था. मामले में 17 लोगों की गवाही हुई थी. अभियोजन पक्ष से अपर लोक अभियोजक राजेश कुमार शर्मा ने कोर्ट में बहस की थी. घटना 6 अप्रैल 2013 की है. नवीन कुमार सिंह और कोका सिंह की कटारी से हमला कर हत्या कर दी गयी थी. नवीन कुमार सिंह के भाई राधा सिंह ने पटमदा थाना में मामला दर्ज कराया था.
