एडवाइजरी बोर्ड ने सुधीर दूबे अौर कन्हैया सिंह पर लगाये गये सीसीए के दिये गये साक्ष्य को संतोषजनक नहीं माना है.
आज जेल से रिहा हो सकता है सुधीर दूबे अौर कन्हैया सिंह
जमशेदपुर : अखिलेश सिंह गिरोह के जेल में बंद सदस्य सुधीर दूबे अौर कन्हैया सिंह पर लगाये गये क्राइम कंट्रोल एक्ट (सीसीए) को उच्च न्यायालय की एडवाइजरी बोर्ड ने खारिज कर दिया है. एडवाइजरी बोर्ड ने सुधीर दूबे अौर कन्हैया सिंह पर लगाये गये सीसीए के दिये गये साक्ष्य को संतोषजनक नहीं माना है.
दोनों के सीसीए खारिज होने का आदेश जिला प्रशासन अौर पुलिस को प्राप्त हो गया है. सीसीए खारिज होने के कारण दोनों की बुधवार को जेल से रिहाई नहीं हो सकी अौर गुरुवार को रिहाई की उम्मीद है. हजारीबाग जेल में बंद सुधीर दूबे हजारीबाग तथा पलामू जेल में बंद कन्हैया सिंह को 30 अगस्त को जमानत मिलने के बाद जिला पुलिस का अनुशंसा पर उपायुक्त सह जिला दंडाधिकारी ने तीन माह के लिए सीसीए लगाने की मंजूरी प्रदान की थी.
सुधीर दूबे अौर कन्हैया सिंह का सीसीए खारिज होने के बाद जिला प्रशासन दोनों को जमानत मिलने के आदेश के खिलाफ उच्च न्यायालय में अपील (इंटरलोकट्री एप्लीकेशन) दायर करने की तैयारी में जुट गया है.
