दो दिन में मानगो पुल के जाम से निजात नहीं मिली, तो घेराव

जमशेदपुर : सुप्रीम कोर्ट के आदेश के आलोक में अब दिव्यांगों के लिए सभी बसों में दो सीटें आरक्षित की गयी है. कोर्ट के आदेश के अक्षस: अनुपालन के लिए सभी बसों (लंबी दूरी, सिटी बस व अन्य बस) में दिव्यांगजनों के लिए पहली पंक्ति दो सीटों के ऊपर बोर्ड लगाकर चिह्नित करने का आदेश […]

जमशेदपुर : सुप्रीम कोर्ट के आदेश के आलोक में अब दिव्यांगों के लिए सभी बसों में दो सीटें आरक्षित की गयी है. कोर्ट के आदेश के अक्षस: अनुपालन के लिए सभी बसों (लंबी दूरी, सिटी बस व अन्य बस) में दिव्यांगजनों के लिए पहली पंक्ति दो सीटों के ऊपर बोर्ड लगाकर चिह्नित करने का आदेश दिया गया है. खासकर सामान्य से थोड़ी नीचे हैंडल समेत या अारामदेह पोजिशन में बैठे जाने वाली दोनों सीटों के लिए बस प्रबंधन से जुड़े लोगों के साथ समन्वयन बनाकर इसे तुरंत सुनिश्चित कराने काे कहा गया है.

इस संबंध में झारखंड सरकार परिवहन विभाग के डिप्टी सेक्रेटरी विजेंद्र हेब्रम ने पूर्वी सिंहभूम समेत राज्य के सभी जिलों के डीसी व डीटीओ को जरूरी दिशा निर्देश के साथ एक पत्र भेजा है. इसमें दिव्यांगों के लिए सभी बसों में दो सीटें आरक्षित करने के मामले को प्राथमिकता के आधार पर उचित दिशा दिया है.

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By Prabhat Khabar Digital Desk

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