खुशखबरी : टाटा लीज क्षेत्र में तीन साल बाद िफर से रजिस्ट्री शुरू करने का आदेश
जमशेदपुर : अपने जमशेदपुर प्रवास के दूसरे दिन मुख्यमंत्री रघुवर दास ने शहर के लोगों को बड़ा तोहफा दिया है. राज्य सरकार ने टाटा लीज कमांड एरिया की जमीन की रजिस्ट्री शुरू करने की सहमति प्रदान कर दी है. पूर्वी सिंहभूम के उपायुक्त अमित कुमार ने शुक्रवार को इससे संबंधित आदेश सब रजिस्ट्रार प्रफुल्ल कुमार […]
By Prabhat Khabar Digital Desk | Updated at :
जमशेदपुर : अपने जमशेदपुर प्रवास के दूसरे दिन मुख्यमंत्री रघुवर दास ने शहर के लोगों को बड़ा तोहफा दिया है. राज्य सरकार ने टाटा लीज कमांड एरिया की जमीन की रजिस्ट्री शुरू करने की सहमति प्रदान कर दी है. पूर्वी सिंहभूम के उपायुक्त अमित कुमार ने शुक्रवार को इससे संबंधित आदेश सब रजिस्ट्रार प्रफुल्ल कुमार को दे दिया है.
लीज क्षेत्र में पड़नेवाले जमीन, फ्लैट व अन्य संपत्तियों की रजिस्ट्री तत्काल प्रभाव से शुरू करने का निर्देश दिया है. सूत्रों के अनुसार, इसे लागू करने से पहले राज्य सरकार ने मिलनेवाले राजस्व और कानूनी पहलुओं पर विशेषज्ञों व अधिवक्ताओं से सलाह भी ली थी.
कई संस्थाओं ने की थी आपत्ति : रजिस्ट्री बंद होने के बाद सिंहभूम चेंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज, बिल्डर्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया समेत कई संस्थाओं की आपत्तियां जतायी थी.
इसके बाद जमशेदपुर के तत्कालीन सब रजिस्ट्रार से मामले की पूरी जानकारी ली गयी थी. सब रजिस्ट्रार ने सरकार को बताया कि टाटा लीज एरिया में 2016 से पहले रजिस्ट्री होती रही थी. सब लीज पर अधिक मकान होने के कारण यहां सिर्फ सुपर स्ट्रक्चर का नाम ट्रांसफर होकर रजिस्ट्री होती थी. रजिस्ट्री बंद होने से राजस्व को काफी नुकसान हुआ. सब रजिस्ट्रार ने वर्ष 2006 में पूर्वी सिंहभूम के तत्कालीन उपायुक्त की ओर से रजिस्ट्री विभाग को दिये पत्र की भी जानकारी दी. इस पत्र में कहा गया था कि झारखंड हाइकोर्ट की डब्ल्यूपीसी संख्या 5421/2001 और डब्ल्यूपीसी नंबर 863/2002 के आलोक में रजिस्ट्री की जा सकती है.