जमशेदपुर: उपायुक्त डॉ अमिताभ कौशल ने शनिवार को रजिस्ट्री कार्यालय का निरीक्षण किया. निरीक्षण में उपायुक्त ने पाया कि रजिस्टर का संधारण ठीक है, लेकिन डाक एवं संचिका संधारण संतोषप्रद नहीं है. चिट्ठी की गार्ड फाइल और इंडेक्स नहीं है.
दस्तावेजों के निबंधन की फीस की जानकारी लोगों को देने के लिए उपायुक्त ने जिला जन संपर्क पदाधिकारी अविनाश कुमार को सार्वजनिक स्थलों पर होर्डिग लगाने का निर्देश दिया. अवर निबंधक अशोक कुमार सिन्हा ने 15 दिनों में सभी कमियों को दूर कर लेने का भरोसा दिया. निरीक्षण के दौरान उपायुक्त ने रजिस्ट्री रद्द करने के लिए आये आवेदन का रजिस्टर बनाने तथा उसका क्या निष्पादन हुआ, दर्ज करने का आदेश दिया. उपायुक्त ने पाया कि रिकार्ड सुरक्षित रखने के कोई उपाय नहीं हैं. फाइल इधर-उधर रखे हुए हैं. रजिस्ट्री विभाग में फंड की अनुपलब्धता के कारण उपायुक्त ने एनडीसी को अतिरिक्त रैक खरीदने का निर्देश दिया. निरीक्षण की शुरुआत में उपायुक्त ने रिकार्ड के डिजिटाइजेशन की समीक्षा की जिसमें पाया कि 35 हजार दस्तावेज का कंप्यूटीरीकरण हो गया है, जिसमें से 22, 500 का एप्रुवल हो गया है.
उपायुक्त ने रजिस्ट्री कार्यालय के भवन की भी जानकारी ली. अवर निबंधक ने बताया कि पुराना भवन जजर्र है और नये भवन के लिए टेंडर हो चुका है. उपायुक्त ने जल्द काम पूरा कराने का निर्देश दिया. उपायुक्त ने निबंधन विभाग में अस्थायी एवं स्थायी कर्मचारियों की जानकारी ली. उन्हें बताया बताया गया कि जमशेदपुर एवं घाटशिला में कुल 18 पद हैं जिसमें से सात कार्यरत हैं और उसमें से एक रांची कार्यालय में प्रतिनियुक्त है. उपायुक्त ने उपस्थिति पंजी, अवकाश पंजी, पीउन बुक, फीस बुक, कैश बुक, टीए फीस बुक, काश्तकारी बही को भी देखा. विवाह निबंधन पंजी, विशेष विवाह अधिनियम 1954, हिंदू विवाह अधिनियम 1955 की रजिस्टर की समीक्षा की तथा प्री रजिस्ट्रेशन से लेकर दस्तावेज निबंधन के पश्चात वापसी तक की प्रक्रिया की जानकारी प्राप्त की. उन्होंने ई स्टंप को शत -प्रतिशत लागू करने तथा दस्तावेज निबंधन की प्रक्रिया को और पारदर्शी बनाने का निर्देश दिया. ई रजिस्ट्रेशन, पेमेंट गेटवे के प्रति जागरूकता के लिए होर्डिग लगाने का निर्देश दिया. निरीक्षण के दौरान उपायुक्त ने 1994 में डीसी द्वारा किये गये अंतिम निरीक्षण की संचिका की भी मांग की. 1994 के 20 साल बाद किसी डीसी ने रजिस्ट्री कार्यालय का निरीक्षण किया है.
