जमशेदपुर : प्रधानमंत्री आवास योजना के नियम बदले, लाभुकों को देने होंगे 25 हजार रुपये

कुमार आनंद जमशेदपुर : प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) तृतीय घटक में पुराने नियमों में बदलाव किया गया है. नये नियमों के तहत पीएम आवास के आवेदन व सहमति पत्र के साथ 200 रुपये प्रक्रिया शुल्क (नॉन रिफंडेबल) जमा करना पड़ेगा. यह राशि ऑनलाइन, नकद, चेक या ड्राफ्ट के माध्यम से भी दी जा सकती है. […]

By Prabhat Khabar Print Desk | November 9, 2018 7:10 AM
कुमार आनंद
जमशेदपुर : प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) तृतीय घटक में पुराने नियमों में बदलाव किया गया है. नये नियमों के तहत पीएम आवास के आवेदन व सहमति पत्र के साथ 200 रुपये प्रक्रिया शुल्क (नॉन रिफंडेबल) जमा करना पड़ेगा.
यह राशि ऑनलाइन, नकद, चेक या ड्राफ्ट के माध्यम से भी दी जा सकती है. नये नियम के तहत जिला प्रशासन अब लॉटरी के माध्यम से लाभुकों का चयन करेगा. लॉटरी में सफल होने के बाद भी लाभुकों को आवास लेने के लिए 25 हजार रुपये बुकिंग राशि के रूप में जमा करनी होगी. जिला स्तर पर लॉटरी के लिए कमेटी भी गठित की जायेगी. इसमें डीसी अध्यक्ष, विशेष पदाधिकारी या कार्यपालक पदाधिकारी सदस्य होंगे.
अब लॉटरी के माध्यम से लाभुकों का होगा चयन
पीएम आवास के लिए नयी गाइड लाइन जारी की गयी है. इसमें फॉर्म भरने वाले को पंजीयन के समय 200 रुपये शुल्क लगेगा. लॉटरी से लाभुकों का चयन होगा. चयनित लाभुक से आवास देने से पूर्व 25 हजार रुपये का एडवांस लिया जायेगा.
– संजय कुमार पांडेय, सहायक निदेशक, नगर विकास विभाग, झारखंड सरकार.

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