जमशेदपुर : यातायात पुलिस हेलमेट चेकिंग के नाम पर वसूली कर रही है. आठ सितंबर को बिष्टुपुर यातायात पुलिस ने रात दस बजे सोनारी के बंटी शर्मा की गाड़ी को पकड़ कर चालान काट दिया. चालान दो अलग-अलग खंड में है. उसके विवरण में लिखा है कि 300 रुपये दंड शुल्क एमवी एक्ट 1988 की धारा 129/177 के तहत देना है. वहीं, कुल राशि की जगह पर सिर्फ सौ रुपये लिखे हैं, जबकि कांस्टेबल ने तीन सौ रुपये लिये. चालान आठ सितंबर की रात 10.05 बजे काटा गया है, जबकि नियमानुसार रात नौ बजे के बाद हेलमेट चेकिंग नहीं की जा सकती है.
रात के दस बजे काटा चालान लिया 300, लिखा 100 रुपये
जमशेदपुर : यातायात पुलिस हेलमेट चेकिंग के नाम पर वसूली कर रही है. आठ सितंबर को बिष्टुपुर यातायात पुलिस ने रात दस बजे सोनारी के बंटी शर्मा की गाड़ी को पकड़ कर चालान काट दिया. चालान दो अलग-अलग खंड में है. उसके विवरण में लिखा है कि 300 रुपये दंड शुल्क एमवी एक्ट 1988 की […]

क्या कहते हैं यातायात डीएसपी शिवेंदु
सवाल : क्या 300 का चालान काट कर 100 रुपये लिखा जा सकता है?
जवाब : नहीं. अगर तीन सौ का चालान काट कर 100 रुपये लिखा गया है, तो दो सौ रुपये कांस्टेबल को जेब से देना होगा. हो सकता है यह मानवीय त्रुटि हो.
सवाल : क्या रात को दस बजे चालान काटा जा सकता है ?
जवाब : यह देखना होगा कि किन परिस्थितियों में ऐसा हुआ. हो सकता है एसएसपी साहब के आदेश पर हुआ हो.
सवाल : यह चालान फर्जी तो नहीं है ?
जवाब : आपने दिया कराया है. हम जांच करेंगे, उसके बाद ही कुछ कहेंगे.