पीड़ित महिला के बयान पर पांच नवंबर 2013 को दर्ज किया गया था केस
महिला अपने ससुराल से जा रही थी मायके
कोर्ट ने पुचू सिंह उर्फ विभीषण सिंह, फागू हांसदा, मुंडा सिंह, हेते सिंह उर्फ हेमंत सिंह को सुनायी है सजा
जमशेदपुर : पटमदा के आमदा पहाड़ी के जंगल में महिला से गैंग रेप के मामले में जिला जज दस की अदालत ने बुधवार को चार आरोपियों को 20-20 साल की कैद और 40 हजार रुपये जुर्माना की सजा सुनायी है. वहीं जुर्माना की पूरी राशि पीड़िता को देने का भी आदेश कोर्ट ने दिया है. कोर्ट ने जिला विधिक सेवा प्राधिकार को भी पीड़िता को मुआवजा दिलाने के लिए कहा है.
इस मामले में कोर्ट ने पूर्व में ही चारों आरोपियों को दोषी करार दिया था. सजा पाने वालों में पुचू सिंह उर्फ विभीषण सिंह, फागू हांसदा, मुंडा सिंह, हेते सिंह उर्फ हेमंत सिंह शामिल हैं. मामले में कोर्ट में नौ लोगों की गवाही करायी गयी थी. घटना को लेकर 5 नवंबर 2013 को पटमदा थाना में महिला के बयान पर मामला दर्ज किया गया था. वहीं मामले में कोर्ट में अपर लोक अभियोजक आरएन तिवारी ने पीड़िता की ओर से बहस किया था.
दर्ज मुकदमा के अनुसार घटना के दिन दोपहर करीब तीन बजे महिला अपने ससुराल पोकलाबेड़ा टोला पटमदा से मायके आमदा पहाड़ी की तरफ जा रही थी. इसी दौरान पहाड़ी पर चारों आरोपियों ने उसे घेर लिया और छेड़खानी करने लगे, जब उसने छेड़खानी का विरोध किया तो चारों आरोपी उसे खींचकर जंगल के आगे नाला के पास ले गये और बारी-बारी दुष्कर्म किया. घटना के समय महिला के शोर मचाने पर पहाड़ी पर जंगल में लकड़ी काट रहे लोग उसे बचाने के लिए जुटने लगे,
लोगों को आते देख चारों आरोपी मौके से फरार हो गये. फिर महिला ने घटना के बारे में सूचना परिवार के लोगों को दी. इसके बाद गांव में पंचायत बुलायी गयी, जिसमें चारों आरोपियों को उपस्थित होने के लिए कहा गया, लेकिन एक भी आरोपी पंचायत में नहीं आया. इसके बाद महिला ने घटना की जानकारी पुलिस को दी और पुलिस ने कार्रवाई करते हुए चारों आरोपियों को गिरफ्तार करके जेल भेज दिया था.
