जमशेदपुर : उलीडीह थानांतर्गत गरुड़बासा तिर्की मैदान के समीप रहने वाली चार साल की बच्ची के साथ छेड़खानी के मामले में एडीजे 5 की अदालत ने ईश्वर बहादुर को 10 साल की सजा सुनायी है. ईश्वर सोरेन को 10 हजार रुपये का जुर्माना भरने का भी आदेश अदालत ने दिया है. आरोपी गरुड़बासा तिर्की मैदान का रहने वाला है.
मामले में कुल 7 लोगों की गवाही कोर्ट में हुई. घटना 4 फरवरी 2015 की है. बताया जाता है कि आरोपी बच्ची का पड़ोसी था. वह बच्ची को उसके घर से घुमाने की बात कहकर अपने घर ले गया. कुछ देर बाद परिवार के लोग बच्ची को खोजते हुए ईश्वर के घर पर पहुंचे और दरवाजा खोला, तो देखा कि वह बच्ची के साथ अश्लील हरकत कर रहा है. इसके बाद उलीडीह थाना में शिकायत दर्ज करायी गयी. ईश्वर को पोक्साे एक्ट में भी सजा सुनायी गयी.
