जमशेदपुर : कदमा थानांतर्गत भाटिया बस्ती के अन्नपूर्णा अपार्टमेंट में रहने वाली वाली सोनी कुमारी की हत्या में पति रिंकू सिंह, ससुर रामेश्वर सिंह और सास उर्मिला देवी को एडीजे-10 की कोर्ट ने दस साल की सजा सुनाई है. तीनों को 50-50 हजार रुपये का जुर्माना किया गया है. इसके अलावा दहेज के लिए प्रताड़ित करने के मामले में सभी को तीन साल की सजा और 10-10 हजार रुपये जुर्माना व दहेज हत्या निरोधक अधिनियम के तहत दो वर्ष की सजा और पांच-पांच हजार रुपये जुर्माना किया गया है.
सभी सजा साथ-साथ चलेंगी. जुर्माना की आधी राशि मृतका के भाई अतूल कुमार को देने का आदेश अदालत ने दिया है. मामले में कुल 11 लोगों की गवाही पूर्व पीपी बीरेंद्र कुमार प्रसाद ने कोर्ट में करायी थी. इसमें डॉक्टर और अनुसंधानकर्त्ता की गवाही भी करायी गयी थी. रांची निवासी सोनी कुमारी की शादी कदमा के रिंकू सिंह के साथ फरवरी 2013 को हुई थी.
सोनी के पिता ने 71 हजार रुपये नकद, बाइक और कई सामान दहेज में दिया था. उसके बाद परिवार के लोग 80 हजार रुपये दहेज की मांग काे लेकर सोनी को प्रताड़ित करते रहे. इसी दौरान 17 नवंबर 2013 को रिंकू ने सोनी के भाई को फोन कर बताया कि उसकी बहन ने आग लगा कर आत्महत्या कर ली है. परिवार के लोग सोनी के ससुराल पहुंचे तो देखा कि वह जली हुई हालत में बाथरूम में पड़ी मिली. वहीं जार में केरोसिन भी रखा हुआ है. सोनी के भाई अतूल कुमार ने कदमा थाना में सोनी के पति, ससुर और सास के खिलाफ दहेज के लिए हत्या करने का मामला दर्ज कराया था.
