बेटी को प्रेमी के साथ संबंध बनाने को मजबूर करने वाली मां बरी

प्रेमी की हो चुकी है मौत, जिला जज दस की अदालत ने सुनाया फैसला... जमशेदपुर : जिला जज दस अनुज कुमार की अदालत ने अपने ही प्रेमी के साथ बेटी को शारीरिक संबंध बनाने पर मजबूर करने वाली मां को साक्ष्य के अभाव में बरी कर दिया है. प्रेमी की सुनवाई के दौरान मौत हो […]

By Prabhat Khabar Digital Desk | June 30, 2018 4:59 AM

प्रेमी की हो चुकी है मौत, जिला जज दस की अदालत ने सुनाया फैसला

जमशेदपुर : जिला जज दस अनुज कुमार की अदालत ने अपने ही प्रेमी के साथ बेटी को शारीरिक संबंध बनाने पर मजबूर करने वाली मां को साक्ष्य के अभाव में बरी कर दिया है. प्रेमी की सुनवाई के दौरान मौत हो चुकी है. मानगो थाना में बेटी के बयान पर 24 फरवरी 2010 को मां और उसके प्रेमी संजीव द्विवेदी के खिलाफ मामला दर्ज किया गया था. पीड़िता ने बताया था कि वह बी-कॉम की छात्रा थी. उसके पिता टेंपो चालक हैं और उसकी मां महिला समिति चलाती है. मां के साथ संजीव का पिछले छह साल से संबंध है.
एक दिन उसके पिता ने मां को संजीव के साथ आपत्तिजनक स्थिति में देख लिया. इसको लेकर मां और पिता के बीच विवाद हुआ. मां ने प्रेमी के लिए पति को घर से निकाल दिया. मां की सह पर संजीव उस पर बुरी नीयत रखता था. जनवरी 2009 में नौकरी दिलवाने के नाम पर वह उसे जबरन पुरी ले गया. वहां एक सप्ताह तक होटल में रखकर उसके साथ संबंध बनाया. पुरी से लौटने पर युवती ने मां को इसकी जानकारी दी, तो मां ने उसे फटकार कर चुप करा दिया. 18 फरवरी 2010 को मौका पाकर युवती घर से भागकर मामा के पास पहुंची और घटना की जानकारी मामा व पुलिस को दी.