बड़गाईं जमीन मनी लॉन्ड्रिंग मामले में सीएम हेमंत सोरेन को राहत नहीं, डिस्चार्ज याचिका खारिज

Hemant Soren : बड़गाईं जमीन घोटाला और मनी लॉन्ड्रिंग मामले में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को अदालत से राहत नहीं मिली है. पीएमएलए विशेष अदालत ने उनकी डिस्चार्ज याचिका खारिज कर दी है.

उत्तम की रिपोर्ट 

Hemant Soren : झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को 8.86 एकड़ जमीन घोटाले और मनी लॉन्ड्रिंग मामले में बड़ा झटका लगा है. प्रीवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट पीएमएलए की विशेष कोर्ट ने सीएम हेमंत सोरेन की डिस्चार्ज याचिका खारिज कर दी. पिछली सुनवाई में कोर्ट ने इडी और सीएम हेमंत सोरेन का पक्ष सुनने के बाद अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था. सोमवार को कोर्ट ने अपना फैसला सुनाते हुए याचिका खारिज कर दी है. डिस्चार्ज याचिका खारिज होने के बाद अब यह केस ट्रायल की ओर बढ़ सकता है.

बड़गाईं की 8.86 एकड़ जमीन से जुड़ा है मामला

यह मामला बड़गाईं के 8.86 एकड़ जमीन से जुड़ा हुआ है. मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने इस मामले में पांच दिसंबर 2025 को याचिका दाखिल कर खुद को निर्दोष बताते हुए मामले से आरोप मुक्त किए जाने की मांग की थी. इस याचिका पर दोनों पक्षों की बहस पूरी होने के बाद अदालत ने अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था.

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By Priya gupta

प्रिया गुप्ता पिछले एक साल से प्रभात खबर डिजिटल में जूनियर कंटेंट राइटर के रूप में कार्यरत हैं. फिलहाल वह झारखंड से जुड़ी खबरों पर काम करती हैं, जिनमें सरकारी योजनाएं, प्रमुख घटनाएं, सामाजिक मुद्दे और अन्य महत्वपूर्ण विषय शामिल हैं. इससे पहले वह लाइफस्टाइल डेस्क पर फैशन, हेल्थ, रिलेशनशिप, पैरेंटिंग और रोजमर्रा की जिंदगी से जुड़े विषयों पर लेख लिख चुकी हैं. प्रिया ने डॉ. श्यामा प्रसाद मुखर्जी विश्वविद्यालय से स्नातक और अमिटी यूनिवर्सिटी से मास्टर डिग्री हासिल की है.

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