जिला प्रशासन गंभीर, नौ चेक पोस्ट बने

जिले में नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल (एनजीटी) के निर्देश पर 10 जून से 15 अक्तूबर 2025 तक सभी नदियों और जल स्रोतों से बालू के उत्खनन और उसके उठाव पर पूरी तरह रोक लगा दी गयी है

पांच महीने तक नदी व जलस्रोतों से बालू के उत्खनन एवं उठाव पर रोक 24हैज1में- जिला खनन कार्यालय हजारीबाग. जिले में नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल (एनजीटी) के निर्देश पर 10 जून से 15 अक्तूबर 2025 तक सभी नदियों और जल स्रोतों से बालू के उत्खनन और उसके उठाव पर पूरी तरह रोक लगा दी गयी है. इस आदेश का उल्लंघन करते हुए यदि कोई व्यक्ति बालू खनन या ढुलाई करता पकड़ा गया, तो खनन विभाग संबंधित थाने में प्राथमिकी दर्ज कर सख्त कार्रवाई करेगा. इस प्रतिबंध के दौरान अवैध रूप से बालू की निकासी और ढुलाई को रोकने के लिए जिला प्रशासन ने बड़ी तैयारी की है. जिले में नौ से अधिक चेक पोस्ट स्थापित किये गये हैं, जिनमें बड़कागांव, कटकमसांडी, कदकमदाग, चौपारण टोल प्लाजा, बरही, बरकट्ठा और अन्य क्षेत्र शामिल हैं. प्रत्येक चेक पोस्ट पर एक दंडाधिकारी तथा चार पुलिसकर्मियों की नियुक्ति की गयी है. इसके अलावा, सभी संबंधित थाना प्रभारी को अलर्ट मोड में रहने का निर्देश दिया गया है. किसी भी तरह की लापरवाही पर संबंधित अधिकारी और कर्मचारी जिम्मेदार माने जायेंगे. जिला खनन पदाधिकारी अजीत कुमार ने बताया कि आम जनता की ज़रूरतों को ध्यान में रखते हुए, ई-चालान के माध्यम से बालू की खरीद कर सकते हैं जिला प्रशासन ने बरही और बड़कागांव क्षेत्र में वैध रूप से बालू की उपलब्धता सुनिश्चित की है. इच्छुक व्यक्ति ई-चालान के माध्यम से बालू की खरीद कर सकते हैं. बरही में एक लाख घन फीट और बड़कागांव में आठ लाख घन फीट से अधिक बालू उपलब्ध है.बालू के उत्खनन एवं उठाव करते पकड़े जाने पर आरोपियों के विरुद्ध संबंधित थाने में प्राथमिकी दर्ज कर कार्रवाई होगी.

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Author: VIKASH NATH

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