सुप्रीम कोर्ट की कॉपी नहीं मिलने से आत्मसमर्पण नहीं

हजारीबाग : बड़कागांव विधायक निर्मला देवी, पुत्र सुमित कुमार उर्फ अंकित राज आत्मसमर्पण के लिए सोमवार को सिविल कोर्ट पहुंचे. लेकिन सुप्रीम कोर्ट के आदेश की कॉपी हजारीबाग सिविल कोर्ट को प्राप्त नहीं हुई. जिस कारण आत्मसमर्पण की प्रक्रिया पूरी नहीं हो सकी. यह मामला बड़कागांव थाना कांड संख्या 228-16 से जुड़ा हुआ है. मालूम […]

हजारीबाग : बड़कागांव विधायक निर्मला देवी, पुत्र सुमित कुमार उर्फ अंकित राज आत्मसमर्पण के लिए सोमवार को सिविल कोर्ट पहुंचे. लेकिन सुप्रीम कोर्ट के आदेश की कॉपी हजारीबाग सिविल कोर्ट को प्राप्त नहीं हुई. जिस कारण आत्मसमर्पण की प्रक्रिया पूरी नहीं हो सकी.
यह मामला बड़कागांव थाना कांड संख्या 228-16 से जुड़ा हुआ है. मालूम हो कि इस मामले में विधायक निर्मला देवी, पुत्र अंकित राज को झारखंड उच्च न्यायालय से जमानत प्राप्त है.
राज्य सरकार ने उच्च न्यायालय द्वारा दी गयी जमानत को उच्चतम न्यायालय में चुनौती दी थी. इसमें उच्चतम न्यायालय ने उक्त दोनों आरोपियों को हाई कोर्ट से मिली जमानत को निरस्त कर दिया था. उच्चतम न्यायालय के इसी आदेश के आलोक में विधायक निर्मला देवी और अंकित राज जमानत के लिए न्यायिक दंडाधिकारी सौदामिनी सिंह के कोर्ट पहुंचे थे.

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