चैनपुर थानेदार निलंबित और तीन पुलिस कर्मी लाइन हाजिर
चैनपुर थानेदार निलंबित और तीन पुलिस कर्मी लाइन हाजिर
चैनपुर. झारखंड हाईकोर्ट ने गुमला के चैनपुर थाना में एक व्यक्ति की पुलिस हिरासत में कथित बेरहमी से पिटाई के मामले में कड़ा रुख अपनाया है. चीफ जस्टिस तरलोक सिंह चौहान व जस्टिस राजेश शंकर की खंडपीठ ने मामले में संज्ञान लेते हुए इसे जनहित याचिका में तब्दील कर दिया है और तत्काल कार्रवाई करने का आदेश दिया है. कोर्ट के आदेश के बाद त्वरित कार्रवाई करते हुए चैनपुर थाना प्रभारी कृष्ण कुमार को निलंबित कर दिया गया है, जबकि तीन अन्य पुलिस पदाधिकारियों पुअनि दिनेश कुमार, नंदकिशोर महतो व निर्मल राय को तत्काल प्रभाव से लाइन हाजिर किया गया है. हाई कोर्ट ने इस गंभीर मामले की सुनवाई करते हुए बुधवार को गुमला एसपी को आदेश दिया था कि वे चार दिसंबर की सुबह 10.30 बजे मामले का संपूर्ण रिकॉर्ड और चैनपुर थाने में लगे सीसीटीवी कैमरों की रिकॉर्डिंग लेकर कोर्ट में व्यक्तिगत रूप से हाजिर हो. अदालत ने गृह सचिव, पुलिस महानिदेशक, गुमला एसपी व चैनपुर थाना प्रभारी को नोटिस जारी किया था. यह याचिका पीड़ित व्यक्ति क्यूम चौधरी की पत्नी नबीजा बीबी ने हाई कोर्ट में दायर की थी. याचिका में आरोप लगाया गया है कि चैनपुर पुलिस ने एक दिसंबर को क्यूम चौधरी को हिरासत में लिया था. जबकि उनके खिलाफ न तो कोई प्राथमिकी दर्ज थी और न ही कोई शिकायत. नबीजा बीबी ने आरोप लगाया कि हिरासत के दौरान उनके पति को बेरहमी से पीटा गया, जिससे उन्हें इलाज के लिए अस्पताल जाना पड़ा. उन्होंने चैनपुर थाना प्रभारी की कार्रवाई की जांच संबंधित अधिकारी के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज करने और उन्हें गिरफ्तार करने की मांग की थी. मामले की गंभीरता को देखते हुए पुलिस अधीक्षक के निर्देश पर अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी चैनपुर ने मामले की जांच की. उन्होंने अपनी जांच रिपोर्ट में उल्लेख किया है कि थाना प्रभारी कृष्ण कुमार द्वारा क्यूम चौधरी को पूछताछ के लिए बुलाया और उनके साथ मारपीट की, जो न्यायसंगत नहीं है. जबकि उनके खिलाफ कोई संज्ञेय अपराध दर्ज नहीं था. जांच रिपोर्ट के आधार पर एसपी ने तत्काल प्रभाव से थाना प्रभारी को निलंबित करने व तीन अन्य पुलिस कर्मियों को लाइन हाजिर करने का आदेश जारी किया. चैनपुर थाना में अब पुअनि राजेंद्र मंडल व अरविंद कुमार को नये पुलिस पदाधिकारी के रूप में पदस्थापित किया गया है.
डिस्क्लेमर: यह प्रभात खबर समाचार पत्र की ऑटोमेटेड न्यूज फीड है. इसे प्रभात खबर डॉट कॉम की टीम ने संपादित नहीं किया है
