मां की हत्या के आरोपी बेटे को 10 साल की सजा

मां की हत्या के आरोपी बेटे को 10 साल की सजा

By Prabhat Khabar News Desk | August 12, 2025 10:03 PM

गुमला. एडीजे- थ्री भूपेश कुमार की अदालत में मां की हत्या का आरोपी नितिचाटोली डुमरी निवासी मानवेल कुजूर को 10 साल सश्रम कारावास की सजा सुनायी गयी. अभियुक्त को भारतीय राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम 2023 की धारा 105 भाग टू के तहत 10 साल सश्रम कारावास की सजा व 25 हजार रुपये का जुर्माना लगाया गया है. जुर्माना की राशि अदा नहीं करने पर दो साल अतिरिक्त सजा भुगतना पड़ सकती है. घटना नौ अगस्त 2024 की है. घटना के समय मानवेल अपनी छोटी बहन कंचन कुजूर के साथ मारपीट कर रहा था. इस दौरान उसकी मां सिलिना कुजूर बीच बचाव कर रही थी. इस बीच उसके मां को गंभीर चोट लग गयी. इसके बाद उसे डुमरी सीएचसी लाया गया, जहां इलाज के क्रम में उसकी मौत हो गयी थी.

बिजली व्यवस्था दुरुस्त करने की मांग

गुमला. चेंबर के क्षेत्रीय उपाध्यक्ष रमेश कुमार चीनी ने शहर में बिजली व्यवस्था दुरुस्त करने की मांग की है. उन्होंने कहा है कि शहर में कई ऐसे पोल हैं, जिसके बल्ब नहीं जल रहे हैं. बड़ाइक मोहल्ला में भी यही हाल है. इससे चलते रात होते अनहोनी की आशंका बढ़ जाती है. असुरक्षा व चोरी को लेकर लोग सशंकित रहते हैं. इसलिए नप से मांग की है कि यथाशीघ्र ऐसे पोल को चिह्नित करें. साथ ही समुचित रोशनी की व्यवस्था करें, ताकि शाम ढलते शहर अंधेरे में न डूबे.

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