गुमला. गुमला जिले में खनिजों के अवैध खनन एवं परिवहन पर प्रभावी रोक लगाने के लिए जिला प्रशासन ने अनुमंडल एवं अंचल स्तर पर खनन टास्क फोर्स समितियों का गठन किया है. उपायुक्त-सह-जिला दंडाधिकारी दिलेश्वर महतो की ओर से जारी आदेश में झारखंड खनिज (अवैध खनन, परिवहन एवं भंडारण की रोकथाम) संशोधन नियमावली, 2026 के तहत यह कार्रवाई की गयी है.
आदेश के अनुसार अनुमंडल स्तर की खनन टास्क फोर्स समिति में संबंधित अनुमंडल पदाधिकारी को अध्यक्ष व सचिव, संबंधित अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी तथा संबंधित सहायक वन संरक्षक को सदस्य बनाया गया है. वहीं अंचल स्तर की समिति में संबंधित अंचल अधिकारी को अध्यक्ष व सचिव, थाना प्रभारी तथा संबंधित वन क्षेत्र पदाधिकारी को सदस्य बनाया गया है.
समिति के सदस्य आपसी समन्वय स्थापित कर अपने अपने क्षेत्र में सघन जांच अभियान चलायेंगे. अवैध खनन एवं खनिजों के अवैध परिवहन की नियमित समीक्षा, निगरानी एवं निरीक्षण करते हुए आवश्यक कार्रवाई की जायेगी. प्रत्येक जांच एवं की गयी कार्रवाई की रिपोर्ट नियमावली के तहत उपायुक्त सह अध्यक्ष एवं जिला खनन पदाधिकारी, गुमला को भेजनी होगी.
आदेश में संबंधित अधिकारियों को अपने क्षेत्र में खनिजों के अवैध खनन एवं परिवहन के प्रति जवाबदेह बनाया गया है. यह आदेश तत्काल प्रभाव से लागू कर दिया गया है. आदेश की प्रति गुमला, चैनपुर एवं बसिया के संबंधित अनुमंडल पदाधिकारियों, अनुमंडल पुलिस पदाधिकारियों, वन विभाग के अधिकारियों, अंचल अधिकारियों एवं थाना प्रभारियों को भेजी गयी है.
