दुर्जय पासवान
Gumla: गुमला के बसिया प्रखंड स्थित बंबियारी गांव में चार साल की मासूम रीतिका कुमारी हत्याकांड मामले में जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश-1 सह विशेष न्यायालय गुमला के जज जस्टिस प्रेम शंकर की अदालत ने सोमवार को सुनवाई की. जज ने हत्या के आरोपी बंबियारी गांव निवासी 35 वर्षीय रवि कुमार सिंह को दोषी पाया और उसे आजीवन कारावास की सजा सुनाई. आइपीसी की धारा 302 के तहत आजीवन कारावास एवं 10000 रुपये का जुर्माना लगाया गया है.
गर्दन रेतकर की थी बच्ची की हत्या
तीन मई 2023 की सुबह गला रेतकर मासूम बच्ची रीतिका कुमारी (5 वर्ष) की निर्मम हत्या कर दी गयी थी. बंबियारी गांव के रंजीत सिंह की बेटी रीतिका कुमारी को उसकी मां रुकमणी देवी गांव के आंगनबाड़ी केंद्र पहुंचाने गयी थी, लेकिन आंगनबाड़ी केंद्र बंद था. ऐसे में बच्ची की मां ने आंगनबाड़ी केंद्र के समीप स्थित सेविका के पास बच्ची को छोड़कर खुद अपने घर वापस आ गयी थी. इस बीच सेविका का देवर रवि कुमार सिंह बच्ची के साथ खेलने लगा. खेलते-खेलते वह बच्ची को अपने कमरे में ले गया. बताया जाता है कि कमरे में ले जाकर उसने तेज धारदार हथियार से बच्ची की गर्दन काटकर उसकी हत्या कर दी.
आंगनबाड़ी सेविका को जब कुछ अनहोनी की आशंका हुई, तो उसने आस-पड़ोस के लोगों को हल्ला मचा कर बुलाया. हालांकि, तब तक देर हो चुकी थी. रीतिका की हत्या करने के बाद रवि सिंह फरार होकर एक घर में छिप गया था. हत्या के बाद बसिया थाना की पुलिस ने हत्यारोपी रवि सिंह को घर से गिरफ्तार किया था.
ये भी पढ़ें…
Gumla: स्कॉर्पियो से 1 करोड़ रुपये का गांजा बरामद, पुलिस ने 4 तस्करों को धर दबोचा
Soma Munda Murder Case: देवब्रत शाहदेव की गिरफ्तारी के विरोध में पालकोट में विरोध मार्च
