गुमलाः चैनपुर थाना कांड संख्या 15/2019 से जुड़े हत्या के मामले में जिला अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश-5 की अदालत ने मंगलवार को आरोपी बिग्नेश कुजूर को दोषी करार दिया. अदालत ने उसे भारतीय दंड संहिता की धारा 302 के तहत हत्या का दोषी माना है. अब सजा के बिंदु पर सुनवाई के लिए 31 अगस्त 2026 की तारीख निर्धारित की गई है.
वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से अदालत में हुई पेशी
मंगलवार को मामले की सुनवाई के दौरान आरोपी बिग्नेश कुजूर को घाटशिला जेल से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से अदालत के समक्ष पेश किया गया. सुनवाई के दौरान अभियोजन और बचाव पक्ष की ओर से अधिवक्ता उपस्थित रहे. दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद अदालत ने खुले न्यायालय में फैसला सुनाते हुए आरोपी को हत्या के मामले में दोषी करार दिया.
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2019 में दर्ज हुआ था मामला
यह मामला चैनपुर थाना क्षेत्र में वर्ष 2019 में दर्ज प्राथमिकी से संबंधित है. चैनपुर थाना कांड संख्या 15/2019 के रूप में दर्ज इस मामले की सुनवाई बाद में जिला अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश-5 की अदालत में हुई. सुनवाई के दौरान प्रस्तुत साक्ष्यों और गवाहों के आधार पर अदालत ने आरोपी को दोषी माना.
31 अगस्त को सजा के बिंदु पर सुनवाई
दोष सिद्ध होने के बाद अदालत ने मामले को सजा के बिंदु पर सुनवाई के लिए 31 अगस्त 2026 को सूचीबद्ध किया है. उस दिन अभियोजन और बचाव पक्ष की दलीलें सुनने के बाद अदालत आरोपी को दी जाने वाली सजा पर फैसला सुना सकती है.
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